रांची. शराब कारोबारियों को अब दुकान के लिये निर्धारित न्यूनतम राजस्व के अग्रिम के रूप में जमा दो फीसदी राशि बंदोबस्ती की प्रक्रिया पूरी होने के 15 दिनों के अंदर वापस कर दी जायेगी. पहले इसके लिये दो माह का समय निर्धारित था. दुकानों की बंदोबस्ती की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही उत्पाद विभाग राशि वापसी की प्रक्रिया भी शुरू कर देगी. इस आशय का निर्णय मंगलवार को उत्पाद आयुक्त रविशंकर शुक्ला के साथ हुई शराब कारोबारियों की बैठक में ली गयी. नयी उत्पाद नीति को लेकर उत्पाद आयुक्त ने शराब कारोबारियों के साथ बैठक की. राज्य में एक सितंबर से नयी उत्पाद नीति लागू होनी है. बैठक में झारखंड के अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के शराब कारोबारी भी शामिल हुए. इस दौरान व्यापारियों ने उत्पाद नीति को लेकर अपने सुझाव दिये. बैठक में कारोबारियों द्वारा जतायी गयी आपत्ति को लेकर भी जवाब दिया गया. उत्पाद आयुक्त ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई और सुझाव हो तो वे विभाग के वेबसाइट के माध्यम से दे सकते हैं. बैठक में झारखंड शराब व्यापारी संघ के अध्यक्ष अचत्यिं सा, महासचिव सुबोध कुमार जायसवाल, राजीव भगत, अजय साहू, उमेश साहू, वीरेंद्र साहू, जय राम, नरेंद्र सिंह, इंदर सिंह, हरेंद्र सिंह, शकुंतला जयसवाल, संजीत चौधरी समेत काफी संख्या में कारोबारी शामिल हुए.
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