रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका खारिज कर दी. यह फैसला हाइकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने टेंडर कमीशन घोटाला से जुड़े मनी लॉउंड्रिंग मामले में सुनाया. इस मामले में पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम आरोपी हैं. सुनवाई के दौरान प्रतिवादी इडी की ओर से पक्ष रखा गया था. इडी ने दलील दी थी कि आलमगीर के खिलाफ ठोस सबूत हैं. वह एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जो स्वतंत्र होने पर जांच को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए. 20 जून को दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
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