: साहिबगंज के नारायणपुर के बाढ़ पीड़ितों को आवास देने का मामला : हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया रांची . झारखंड हाइकोर्ट ने साहिबगंज जिले के नारायणपुर क्षेत्र के 795 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर नहीं देने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दायर करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता जितेश कुमार ने खंडपीठ को बताया कि नारायणपुर इलाका हर साल बाढ़ से प्रभावित होता है. वहां के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं. जब बाढ़ आती है, तो पानी से मिट्टी के घर ढह जाते हैं. इस कारण महिलाएं, बच्चे व बुजुर्गों को खुले आसमान के नीचे रहना पड़ता है. उन्होंने बताया कि साहिबगंज के डीडीसी ने पात्र लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मुहैया कराने की अनुशंसा की थी तथा बीडीओ को निर्देश भी दिया था. निर्देश के बाद भी अब तक लोगों को आवास नहीं दिया गया है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी प्रार्थी जियाउल हक ने जनहित याचिका दायर कर सभी योग्य 795 लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर देने के लिए सरकार को आदेश देने की मांग की है.
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