प्रणव (रांची). गूगल-फेसबुक जैसे संसाधनों का इस्तेमाल कर कंप्यूटर और मोबाइल के जरिये गैरकानूनी कार्यों को बढ़ावा देनेवालों पर अब झारखंड में कार्रवाई होगी. इस संबंध में गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने अधिसूचना जारी की है. इसमें कहा गया है कि ‘सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 79 की उप-धारा(3) के खंड(बी)’ द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत झारखंड सरकार सीआइडी को एजेंसी के रूप में नामित किया गया है.
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