योजना के तहत मिलने वाले लाभ
- नया व्यवसाय शुरू करने के लिए 25 लाख रुपये तक का ऋण
- 40% सब्सिडी या 5 लाख रुपये का अनुदान
- 50 हजार तक के ऋण के लिए किसी ग्रांटर की आवश्यकता नहीं
- वाहन, प्लांट और मशीन से सम्बंधित ऋण में किसी ग्रांटर की आवश्यकता नहीं
- ऋण राशि के बराबर चल /अचल संपति भी गारंटी के रूप में मान्य
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आवश्यक पात्रता
- झारखंड का मूल निवासी होना आवश्यक
- आयु सीमा 18 से 50 होनी चाहिए
- परिवार की वार्षिक आय 5 लाख से अधिक ना हो
- आवेदक सरकारी कर्मचारी ना हो
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- वार्षिक आय प्रमाण पत्र
- जातिप्रमाण पत्र
- मूलनिवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- बैंक खाते का विवरण
आवेदन प्रक्रिया
झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ लेने के लिए ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया है. आवेदन फॉर्म लेने के लिए आप इनमें से किसी एक विभाग के कार्यालय में जाकर आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं.
- जिला कल्याण पदाधिकारी
- झारखण्ड राज्य पिछड़ा वर्ग एवं विकास निगम (शाखा कार्यालय)
- झारखण्ड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम (शाखा कार्यालय)
- झारखण्ड राज्य अनुसूचित जाती सहकारिता विकास निगम (शाखा कार्यालय)
- झारखण्ड राज्य अल्पसंख्य वित्त एवं विकास निगम
आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरकर फॉर्म को आवश्यक दस्तावेज के साथ कार्यालय में जमा कर दें. यहां से आपके फॉर्म का सत्यापन होने के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.
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