झारखंड में कोचिंग सेंटरों पर लगेगी लगाम, सरकार कर रही अहम बिल लाने की तैयारी

Jharkhand News: झारखंड में अब कोचिंग सेंटरों की मनमानी बंद होगी. इसे लेकर राज्य सरकार मॉनसून सत्र में विधेयक लाने की तैयारी में है. यह लागू होने के बाद कोचिंग सेंटरों को अपने फीस, कोर्स, ट्यूटर आदि की जानकारी रेगुलेटरी कमेटी को देना होगा. ऐसा नहीं करने वाले संस्थानों के खिलाफ एक्शन लिया जायेगा.

By Rupali Das | July 19, 2025 7:49 AM
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Jharkhand News: झारखंड में चल रहे कोचिंग संस्थानों पर लगाम लगाने की तैयारी की जा रही है. उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार कर रहा है. इसके लिए झारखंड सरकार इस मॉनसून सत्र में झारखंड कोचिंग सेंटर (कंट्रोल एंड रेगुलेशन) बिल 2025 पेश होने की संभावना है. इससे पहले इसे कैबिनेट से स्वीकृति दिलायी जायेगी.

क्यों लाया जा रहा है विधेयक

जानकारी के अनुसार, कोचिंग सेंटरों में आधारभूत संरचना की कमी दूर करने, अत्यधिक फीस वसूले जाने सहित अन्य मामलों पर रोक लगाने के लिए इस विधेयक लाने की तैयारी है. नये बिल के दायरे में वे कोचिंग सेंटर आयेंगे, जो 50 या उससे अधिक विद्यार्थियों को स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय स्तर पर किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए कोचिंग दे रहे हों.

कमेटी का होगा गठन

इसे लेकर जिला स्तर पर जिला कोचिंग सेंटर रेगुलेटरी कमेटी तथा राज्य स्तर पर झारखंड कोचिंग सेंटर रेगुलेटरी कमेटी बनायी जायेगी. इस कमेटी के अंतर्गत कोचिंग सेंटरों के पंजीकरण या स्थापना के लिए आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत किये जा सकेंगे. इसके अलावा छात्रों व अभिभावकों की शिकायतों के निवारण के लिए एक सेल का भी गठन किया जायेगा. कोचिंग से जुड़े छात्रावासों में नियमित रूप से पुलिस गश्त सुनिश्चित की जायेगी.

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अभिभावकों की लिखित सहमति लेनी होगी

कमेटी द्वारा आवेदन स्वीकृत होने और लेटर ऑफ इंटेंट जारी होने की तारीख से एक माह के अंदर पांच लाख रुपये की बैंक गारंटी जमा करनी होगी. सेंटर का पंजीकरण पांच सालों के लिए किया जायेगा. इसके बाद फिर से पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) की सुविधा उपलब्ध होगी.

कोचिंग सेंटर्स को देना होगा आवेदन

वहीं, झारखंड में कानून लागू होने के छह महीने के अंदर सभी कोचिंग सेंटरों को जिला कोचिंग सेंटर रेगुलेटरी कमेटी के पास आवेदन करना होगा. कमेटी दो महीने के अंदर निर्णय लेगी. आवेदन नहीं करने वाले सेंटरों को दंडित किया जायेगा और उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी.

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वेब पोर्टल पर अपलोड होगी जानकारी

इसके अलावा एक से अधिक सेंटरों को अलग-अलग कोचिंग सेंटर माना जायेगा. इसके लिए अलग-अलग आवेदन करने होंगे. फ्रेंचाइजी सेंटरों के लिए भी उसी अनुरूप आवेदन देना अनिवार्य होगा. कोचिंग सेंटरों को अब एक अंडरटेकिंग के साथ नियमित रूप से आधारभूत संरचना, फीस, कोर्स, मूल्यांकन, ट्यूटर आदि की जानकारी देनी होगी. प्रत्येक सेंटर का एक वेब पोर्टल होगा, जिसमें सारी जानकारी अपलोड करनी होगी.

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