Jharkhand News: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वैशिंग याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई, ये है मामला
Jharkhand News: 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान रांची के मोरहाबादी मैदान में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी नाम वाले सभी व्यक्ति के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी. इसी टिप्पणी को लेकर अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराया था.
By Prabhat Khabar Digital Desk | May 5, 2022 11:11 AM
Jharkhand News: मोदी नाम वाले सभी व्यक्ति पर अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में घिरे कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की ओर से दायर क्वैशिंग याचिका पर आज गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में इस मामले में सुनवाई होनी है. पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने इस मामले में पांच मई 2022 तक राहत दी थी. आपको बता दें कि रांची के मोरहाबादी की रैली में लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी नाम को लेकर अपमानजनक टिप्पणी को लेकर अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने रांची सिविल कोर्ट में शिकायत दर्ज कराते हुए 20 करोड़ रुपये के मानहानि का मामला दर्ज कराया था.
क्या है मामला
आपको बता दें कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान रांची के मोरहाबादी मैदान में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी नाम वाले सभी व्यक्ति के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी. इसी टिप्पणी को लेकर अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने रांची सिविल कोर्ट में शिकायत दर्ज कराते हुए 20 करोड़ रुपये के मानहानि का मामला दर्ज कराया था.
सिविल कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी करते हुए उन्हें कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया था. इसी निर्देश के खिलाफ राहुल गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सिविल कोर्ट की कार्यवाही को निरस्त करने की अपील की है. हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाते हुए अंतरिम राहत बरकरार रखी है. रांची सिविल कोर्ट में दायर शिकायतवाद को खारिज के लिए राहुल गांधी के अधिवक्ता की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी है. इस पर कोर्ट ने कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करते हुए अंतरिम राहत बरकरार रखी है.