Court News : बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या के दोषी को फांसी की सजा

जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट अखिलेश कुमार तिवारी की अदालत ने नाबालिग बच्ची से बलात्कार के बाद उसकी हत्या के मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाया. अदालत ने लोहरदगा जिला के बगड़ू थाना क्षेत्र के अरेया गांव निवासी अभियुक्त इंदर उरांव (25, पिता-लक्षण उरांव) को बच्ची से बलात्कार और उसकी हत्या का दोषी पाते हुए धारा-302 के तहत फांसी की सजा सुनायी है.

By Prabhat Khabar News Desk | January 11, 2025 12:24 AM
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लोहरदगा. जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट अखिलेश कुमार तिवारी की अदालत ने नाबालिग बच्ची से बलात्कार के बाद उसकी हत्या के मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाया. अदालत ने लोहरदगा जिला के बगड़ू थाना क्षेत्र के अरेया गांव निवासी अभियुक्त इंदर उरांव (25, पिता-लक्षण उरांव) को बच्ची से बलात्कार और उसकी हत्या का दोषी पाते हुए धारा-302 के तहत फांसी की सजा सुनायी है. साथ ही अभियुक्त को 6-पोस्को एक्ट में सश्रम आजीवन कारावास (मृत्यु पर्यंत) और 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा भी सुनायी गयी है.

यह था मामला

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