Parivahan Jharkhand Driving Licence Status रांची : झारखंड में अब फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन सहित अन्य दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ा दी गयी है. इस संबंध में परिवहन आयुक्त किरण पासी ने आदेश जारी किया है. इसमें कहा गया है कि कोरोना संक्रमण की रोक-थाम व स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में प्रतिबंध के कारण मोटरयान अधिनियम, 1988 एवं केंद्रीय मोटरवाहन नियमावली 1989 से संबंधित दस्तावेजों की वैधता समाप्त हो चुकी है. लाइसेंसधारियों द्वारा समय पर कागजातों को रिनुअल नहीं कराया गया है.
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