रांची. साहिबगंज अवैध खनन मामले में इडी ने पांचवें आरोप पत्र के साथ पुलिस पदाधिकारी सैफुद्दीन खान का बयान रांची स्थित पीएमएलए के विशेष कोर्ट में जमा किया है. बरहरवा टोल विवाद मामले में केस दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को अनुसंधानकर्ता पुलिस पदाधिकारी सैफुद्दीन खान ने क्लीन चिट दे दिया था. इडी ने बरहरवा टोल विवाद से जुड़ी प्राथमिकी को इसीआइआर में शामिल कर जांच शुरू किया था. इसमें यह बात सामने आयी थी कि आलमगीर आलम और पंकज मिश्रा को निर्दोष करार देने के बाद कांड के दूसरे अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस ने आरोप पत्र दायर किया था. इडी ने अनुसंधानकर्ता सैफुद्दीन खान से जांच के दौरान वैज्ञानिक सबूतों को नहीं जुटाने को लेकर सवाल पूछा गया था. इस पर सैफुद्दीन खान ने अपने बयान में कहा था कि उन्हें सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा नहीं करने का निर्देश बरहरवा के तत्कालीन एसडीपीओ ने दिया था. इडी ने इस बयान को जांच को प्रभावित किये जाने के रूप में अपनी रिपोर्ट में पेश किया है.
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