झारखंड हाईकोर्ट में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन ने गिरफ्तारी को दी चुनाैती
वहीं, झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस गाैतम कुमार चाैधरी की अदालत ने रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की ओर से गिरफ्तारी को चुनाैती देनेवाली याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई के दाैरान अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुना. इसके बाद अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दायर करने का निर्देश दिया. साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 जुलाई की तिथि निर्धारित की.
छवि रंजन ने जमीन खरीद-बिक्री में संलिप्तता से किया इनकार
इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि बरियातू रोड स्थित सेना के कब्जेवाली 4.55 एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीद-बिक्री के मामले में उनकी किसी प्रकार की कोई संलिप्तता नहीं है. मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनकी जो गिरफ्तारी की है, वह गलत है. यह सीआरपीसी के प्रावधान के विपरीत है. दर्ज केस को निरस्त करने का आग्रह किया. वहीं, ईडी की ओर से वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार ने पक्ष रखा. उन्होंने जवाब दायर करने के लिए अदालत से समय देने का आग्रह किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया.
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क्रिमिनल क्वैशिंग याचिका दायर
बता दें कि प्रार्थी रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की ओर से क्रिमिनल क्वैशिंग याचिका दायर की गयी है. उन्होंने दर्ज केस तथा ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनाैती दी है. गिरफ्तारी को उन्होंने नियम विरुद्ध बताया है. बरियातू थाना में कांड संख्या-14/2022 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है. वहीं, इडी ने भी इस मामले में इसीआईआर-1/2023 दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया था. ईडी ने 13 अप्रैल को रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन, बड़गाईं के राजस्व उप निरीक्षण सहित 18 लोगों के 22 ठिकानों पर छापेमारी की थी. छापेमारी में जमीन की फर्जी डीड, मुहर एवं अन्य दस्तावेज मिला था. 14 अप्रैल को ईडी ने सात आरोपियों को गिरफ्तार किया. वहीं, सेना के कब्जेवाली जमीन की अवैध खरीद-बिक्री के मामले में संलिप्तता को देखते हुए चार मई को पूर्व डीसी छवि रंजन को ईडी ने गिरफ्तार किया था. मामले में इडी ने चार्जशीट भी दायर कर दिया है.