हेमंत सोरेन पर लगे हैं ये आरोप
भाजपा ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9a का हवाला देते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग निर्वाचन आयोग से की थी. भाजपा ने कहा कि खनन-वन मंत्री रहते हेमंत सोरेन ने अपने नाम से खान का आवंटन किया. यह गलत है.
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रांची पहुंचे राज्यपाल रमेश बैस
झारखंड के राज्यपाल एम्स से इलाज करवाकर दिल्ली से रांची लौट आये हैं. निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट का कभी भी खुलासा हो सकता है. इससे पहले राजभवन की सुरक्षा कड़ी कर दी गयी है. राजभवन के बाहर मीडियाकर्मियों की भीड़ जुटी हुई है.
हेमंत सोरेन पर मनी लाउंड्रिंग के भी लगे हैं आरोप
बता दें कि सूचना के अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता शिवशंकर शर्मा ने दो जनहित याचिकाएं दायर कर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से खनन घोटाला की जांच कराने की मांग की. आरटीआई कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग किया और स्टोन क्यूएरी माइंस का आवंटन अपने नाम कर लिया. झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन पर मनी लाउंड्रिंग के भी आरोप हैं.
नहीं मिली रिपोर्ट: हेमंत सोरेन
उधर, मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) ने हेमंत सोरेन की ओर से एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट के संबंध में अभी उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली है. इस संबंध में न तो निर्वाचन आयोग की ओर से उन्हें कोई चिट्ठी मिली है, न ही राजभवन की ओर से उन्हें कुछ बताया गया है.