रांची. शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीइ) के तहत राज्य के सभी निजी स्कूलाें में 25 प्रतिशत सीटों पर आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों का नामांकन लेने का प्रावधान है. इसके लिए रांची जिला प्रशासन ने सभी निजी स्कूलों को निर्देश भी दिया है. लेकिन, प्रशासन के आदेश को ताक पर रखकर अब तक 45 निजी स्कूलों ने ऐसे बच्चों का नामांकन नहीं लिया है. इसे देखते हुए डीएसइ बादल राज ने सभी 45 स्कूलों के प्राचार्य को पत्र लिखा है. पत्र में उन्होंने कहा है कि तीन बार नोटिस देने के बाद भी आपके द्वारा आरटीइ के तहत चयनित छात्रों का नामांकन नहीं लिया गया है. यह गंभीर विषय है. सभी को 15 जुलाई को समाहरणालय में बुलायी गयी बैठक में शामिल होने को कहा गया है.
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