जेपीएससी प्रार्थियों को आवेदन की हॉर्ड कॉपी उपलब्ध कराये व उसे स्वीकार करे: हाइकोर्ट -मामले की अगली सुनवाई आठ सितंबर को होगी. रांची . झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजर की नियुक्ति में कट ऑफ डेट को चुनाैती देनेवाली याचिका पर सुनवाई की. अदालत ने प्रार्थियों का पक्ष सुनने के बाद माना कि राज्य गठन के बाद इस पद का विज्ञापन पहली बार निकाला गया है. न्याय के हित में प्रार्थियों को आवेदन की अनुमति दी जाती है. अदालत ने जेपीएससी को निर्देश दिया कि वह प्रार्थियों को आवेदन की हॉर्ड कॉपी उपलब्ध कराये तथा उसे स्वीकार भी करे. अदालत ने प्रार्थियों को जेपीएससी के परीक्षा नियंत्रक से संपर्क करने को कहा है. साथ ही अदालत ने जेपीएससी को जवाब दायर करने के लिए चार सप्ताह का समय प्रदान किया. मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने आठ सितंबर की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता चंचल जैन ने पैरवी की. उन्होंने अदालत को बताया कि झारखंड राज्य के गठन के बाद पहली बार जेपीएससी ने प्रोजेक्ट मैनेजर की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला है. कट ऑफ तिथि जो प्रकाशित की गयी है, वह सही नहीं है. अधिवक्ता श्री जैन ने यह भी बताया कि आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि चार अगस्त निर्धारित है. ऐसे में प्रार्थियों को आवेदन की अनुमति दी जानी चाहिए. वहीं जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने दलील दी कि विज्ञापन की शर्त के अनुसार केवल वही उम्मीदवार हार्ड कॉपी जमा कर सकते हैं, जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया है. जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय देने का आग्रह किया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी राहुल कुमार सिंह व अन्य की ओर से याचिका दायर की गयी है. जेपीएससी ने प्रोजेक्ट मैनेजर के 30 पदों के लिए चयन प्रक्रिया शुरू की है. चार अगस्त को हॉर्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि है.
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