चुनाव कार्य में ओवरटाइम या नाइट ड्यूटी करने पर अधिकारियों व कर्मियों को दिये जाने वाले अतिरिक्त पारिश्रमिक भत्ते में वृद्धि की गयी है. कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में हुई वृद्धि व सप्तम वेतनमान को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन कार्य में संलग्न पदाधिकारी व कर्मियों को निर्धारित अवकाश के दिनों समेत सामान्य कार्यावधि से अधिक काम करने के लिए संशोधित पारिश्रमिक का भुगतान किया जायेगा. मंत्रिमंडल समन्वय विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है. पारिश्रमिक की राशि पाने वाले पदाधिकारियों की पात्रता का निर्धारित राज्य स्तर पर मुख्य चुनाव पदाधिकारी और जिला स्तर पर उपायुक्त करेंगे. क्लास टू के पदाधिकारियों को 850 रुपये, क्लास थ्री को 600 रुपये व क्लास फोर के कर्मियों को 450 रुपये प्रतिदिन देय होगा. सामान्य कार्य दिवस में छह बजे शाम से रात 10 बजे तक 225 रुपये और रात 10 बजे के बाद या 12 घंटे से अधिक कार्य लेने के एवज में 450 रुपये प्रतिदिन दिये जायेंगे. पारिश्रमिक की राशि कर्मी के बैंक एकाउंट में भेजी जायेगी. अवकाश के दिन क्षतिपूरक अवकाश देय नहीं होगा.
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