
रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण घोटाले में आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की. इस दाैरान अदालत ने सीबीआइ के समय देने के आग्रह को स्वीकार कर लिया. सीबीआइ को अदालत ने अंतिम अवसर प्रदान करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए दो सप्ताह के बाद की तिथि निर्धारित करने को कहा. पूर्व की सुनवाई में प्रार्थी मधु कोड़ा द्वारा तीसरी बार समय मांगे जाने पर अदालत ने उन पर 4000 रुपये का जुर्माना लगाया था. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी मधु कोड़ा ने क्रिमिनल याचिका दायर कर निचली अदालत द्वारा आरोप गठन को चुनाैती दी है. मधु कोड़ा पर आरोप है कि उन्होंने पूर्व में पद का दुरुपयोग करते हुए हैदराबाद की बिजली कंपनी आइवीआरसीएल के निदेशक डीके श्रीवास्तव से मुंबई में 11.40 करोड़ रुपये रिश्वत के ताैर पर ली थी. साथ ही कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए उसे पलामू, लातेहार, गढ़वा सहित छह जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण करने का टेंडर दिया था. मामले की जांच सीबीआइ द्वारा की गयी है.
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