: पूरक शपथ पत्र दायर करने का समय मिला
रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने शराब घोटाला मामले में आरोपी आइएएस विनय चौबे की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की. एसीबी का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने एसीबी की ओर से दायर हस्तक्षेप याचिका (आइए याचिका) को खारिज कर दिया. पूरक शपथ पत्र दायर करने को कहा. इसके लिये अदालत ने एसीबी को 30 जुलाई तक का समय दिया. दायर शपथ पत्र को वापस लेने के लिए एसीबी की ओर से आइए याचिका दाखिल की गयी थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया. कहा कि अगर एसीबी कोई अतिरिक्त जानकारी अदालत के रिकॉर्ड पर लाना चाहती है, तो वह पूरक शपथ पत्र दाखिल कर उसे ला सकती है. मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने एक अगस्त की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता देवेश अजमानी ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी वरीय आइएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे ने 38 करोड़ रुपये से अधिक के शराब घोटाला मामले में अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए क्रिमिनल रिट याचिका दायर की है. उन्होंने एसीबी द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है. विनय चाैबे ने कहा है कि गिरफ्तारी के पूर्व स्थापित कानूनी प्रक्रिया का एसीबी द्वारा पालन नहीं किया गया है. आरोपी को गिरफ्तारी का कारण बताना होता है, जो उन्हें नहीं बताया गया था. उनकी गिरफ्तारी में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का भी पालन नहीं हुआ है. उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए उसे निरस्त करने का आग्रह किया है. एसीबी ने 20 मई को आइएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे व तत्कालीन संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह को 38 करोड रुपये से अधिक के शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था. आरोप है कि दो कंपनियों द्वारा फर्जी बैंक गारंटी देने के कारण सरकार को 38 करोड़ रुपये से अधिक के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ा है. छत्तीसगढ़ में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद रांची एसीबी ने भी मामले में वर्ष 2024 में प्रारंभिक जांच (पीइ) दर्ज की थी. आरोप सही पाये जाने पर घोटाले को लेकर कांड संख्या-9/2025 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है.
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