रांची. 38 करोड़ रुपये से अधिक के शराब घोटाले में आरोपी आइएएस अधिकारी विनय चौबे की ओर से दायर गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई टल गयी. यह मामला जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सूचीबद्ध था, लेकिन समयाभाव के कारण सुनवाई नहीं हो सकी. अब इस मामले की सुनवाई चार जुलाई को होगी. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी विनय कुमार चौबे ने हाईकोर्ट में आपराधिक रिट याचिका दायर कर अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया है. याचिका में कहा गया है कि जिस मामले में एसीबी ने उनकी गिरफ्तारी की है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया है. उन्होंने यह भी कहा है कि इस मामले से उनका कोई लेना-देना नहीं है, इसलिए उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द की जानी चाहिए और उन्हें न्यायिक हिरासत से रिहा किया जाना चाहिए. गौरतलब है कि 20 मई को एसीबी ने आइएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे और तत्कालीन संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह को 38 करोड़ रुपये से अधिक के शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया था. आरोप है कि दो कंपनियों द्वारा फर्जी बैंक गारंटी दी गयी, जिससे सरकार को 38 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व नुकसान हुआ. इससे पूर्व छत्तीसगढ़ में प्राथमिकी दर्ज हुई थी, जिसके बाद रांची एसीबी ने वर्ष 2024 में प्रारंभिक जांच (पीइ) दर्ज की. जांच में आरोपों की पुष्टि होने पर एसीबी ने प्राथमिकी संख्या 9/2025 दर्ज की थी.
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