क्या होगा जरूरी मापदंड
वाल्मीकि योजना का लाभ लेने के लिए विद्यार्थियों को झारखंड का स्थानीय निवासी (स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र अनिवार्य) होना जरूरी होगा. डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए विद्यार्थी को झारखंड राज्य में अवस्थित किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी होगा. इसके अलावा डिग्री या उसके ऊपर स्तर के पाठ्यक्रम में अध्ययन के लिए विद्यार्थी को झारखंड राज्य में अवस्थित किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय/महाविद्यालय से कक्षा 10वीं और 12वीं पास होना आवश्यक है. अनाथ विद्यार्थियों में इसका लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनके माता पिता की मृत्यु उनके 18 साल आयु होने से पहले हो चुकी हो.
लीगल अध्ययन को बढ़ावा
बजट भाषण में वित्त मंत्री ने बताया कि नेतरहाट विद्यालय की तर्ज पर मसलिया, दुमका और चाईबासा में विद्यालय भवन का निर्माण किया जा रहा है. इसके अलावा राज्य में लीगल अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए रांची, हजारीबाग, धनबाद, दुमका, और पलामू में कुल पांच नये विधि महाविद्यालय की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव है.
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स्कूल ऑफ बिजनेस और मास कम्युनिकेशन की स्थापना का प्रस्ताव
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि रांची, खूंटी, जमशेदपुर, गुमला, साहिबगंज और गिरिडीह में इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जाएंगे. व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने स्किल यूनिवर्सिटी और फिन-टेक यूनिवर्सिटी की स्थापना के प्रस्ताव की जानकारी दी है. इसके अलावा जमशेदपुर, पलामू, रांची, धनबाद, हजारीबाग और देवघर में स्कूल ऑफ बिजनेस और मास कम्युनिकेशन की स्थापना का भी प्रस्ताव है.
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