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झारखंड के विधायकों और कर्मचारियों पर मेहरबान हेमंत सोरेन सरकार, अब मिलेगा ये लाभ

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झारखंड के विधायकों और कर्मचारियों पर मेहरबान हेमंत सोरेन सरकार, अब मिलेगा ये लाभ
झारखंड स्वास्थ्य बीमा योजना

Hemant Soren Gift: झारखंड सरकार अपने कर्मचारियों को जल्द ही एक बड़ा तोहफा देने जा रही है. जी हां. राज्य सरकार के कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिलेगा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ‘राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना’ को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. 31 जुलाई 2023 को स्वास्थ्य विभाग ने इसका प्रस्ताव जारी किया था. इसमें कहा गया था कि झारखंड में काम कर रहे और सेवा से रिटायर कर्मियों और पदाधिकारियों को 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जायेगा. इस प्रस्ताव में कुछ त्रुटियां थीं, जिसकी वजह से राज्यकर्मियों को योजना का लाभ अब तक नहीं मिल पाया. स्वास्थ्य विभाग ने इन त्रुटियों को दूर कर लिया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इसे मंजूरी दे दी है. अब प्रस्ताव को कैबिनेट में लाया जाएगा. कैबिनेट से योजना को स्वीकृति मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा.

ये लोग होंगे ‘राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना’ के लाभुक

‘राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना’ के तहत झारखंड विधानसभा के वर्तमान सदस्यों, राज्य की सभी सेवाओं के कर्मियों, सेवानिवृत्त कर्मियों और उनके परिवार के आश्रित सदस्यों, जिनमें उनके पति, पत्नी, पुत्र, वैध दत्तक पुत्र (25 वर्ष की आयु तक, बशर्ते वे बेरोजगार हों), पुत्री (अविवाहित, विधवा, परित्यक्ता), नाबालिग भाई और अविवाहित बहन एवं आश्रित माता-पिता (प्रतिमाह 9,000 और उस पर अनुमान्य महंगाई राहत से कम पेंशन प्राप्त करने वाले) शामिल होंगे. राज्यकर्मियों, सेवानिवृत्त कर्मियों के दिव्यांग आश्रितों को आजीवन स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा.

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गंभीर बीमारियों में 10 लाख तक हेल्थ कवरेज

योजना के तहत लाभुकों और उनके आश्रितों को एक परिवारिक इकाई मानकर प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जायेगा. चिह्नित गंभीर बीमारी में चिकित्सा प्रदान करने वाले अस्पताल की अनुशंसा पर कुल 10 लाख रुपये के चिकित्सा व्यय का वहन किया जायेगा. 50 करोड़ रुपए का कॉरपोरेट बफर बनाकर ऐसी गंभीर बीमारियों की चिकित्सा पर 5 लाख रुपए तक की अतिरिक्त राशि यानी कुल 10 लाख रुपए का लाभ मिलेगा. झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के स्तर पर इंश्योरेंस कराने वाले कर्मी के इलाज पर बीमा की राशि से अधिक खर्च होने की स्थिति में अतिरिक्त चिकित्सा खर्च के लिए कॉरपस फंड बनाया जायेगा.

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