Hemant Soren News: हेमंत सोरेन की जमानत पर आज आ सकता है झारखंड हाईकोर्ट का ऑर्डर

Hemant Soren News: झारखंड हाईकोर्ट से हेमंत सोरेन की जमानत पर शुक्रवार को ऑर्डर आ सकता है. 13 जून को उनकी जमानत याचिका पर बहस पूरी हो गई थी.

By Mithilesh Jha | June 28, 2024 9:02 AM
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Hemant Soren News: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत पर झारखंड हाईकोर्ट का शुक्रवार (28 जून) को ऑर्डर आ सकता है. जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में यह मामला सूचीबद्ध है. बड़गाईं अंचल जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर 13 जून को सुनवाई पूरी हो गई थी. कोर्ट ने ऑर्डर सुरक्षित रख लिया था.

13 जून को हाईकोर्ट में हुई थी हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई

झारखंड हाईकोर्ट में मामला सूचीबद्ध है और उम्मीद की जा रही है कि हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर कोई फैसला कोर्ट सुना सकता है. 13 जून को जब हाईकोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी, उस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) की नेता और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी कोर्ट रूम में मौजूद थीं.

दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने ऑर्डर रखा था रिजर्व

जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में पिछली सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन के वकील ने अपने मुवक्किल को जमानत देने की मांग की थी. लेकिन, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकील ने इसका जोरदार विरोध किया. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय ने ऑर्डर रिजर्व रख लिया था.

कपिल सिब्बल की दलीलों का ईडी के वकील ने किया था विरोध

हेमंत सोरेन को जमानत देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ ईडी का केस गलत है. यह पूरी तरह से जमीन विवाद का मामला है. यह कोई आपराधिक कृत्य नहीं है. उनके मुवक्किल को बेवजह इस मामले में फंसाया गया है. उनकी गिरफ्तारी भी गैरकानूनी है. कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि ईडी जबरन यह साबित करने में जुटा है कि इस जमीन पर हेमंत सोरेन का कब्जा है.

ईडी के वकील ने हेमंत सोरेन की जमानत याचिका का किया विरोध

वहीं, ईडी के वकील एसवी राजू ने कपिल सिब्बल की दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बड़गाईं अंचल की 8.5 एकड़ जमीन के मालिक बन बैठे. एसवी राजू ने कोर्ट यह भी याद दिलाया कि हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अपनी गिरफ्तारी को गलत बताया था, लेकिन कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को सही माना. इसलिए उन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए.

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