रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य के हाइस्कूलों के शिक्षकों को एसीपी-एमएसीपी का लाभ देने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दाैरान प्रार्थी का पक्ष सुना. इसके बाद राज्य सरकार को मामले में जवाब दायर करने का निर्देश दिया. साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए दो जुलाई की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने पक्ष रखते हुए खंडपीठ को बताया कि झारखंड में राज्यकर्मियों को राज्य सरकार एसीपी-एमएसीपी का लाभ देती है. यहां तक की शिक्षा विभाग के कार्यालयों व स्कूलों में कार्यरत कर्मियों को भी उक्त लाभ दिया जाता है, लेकिन हाइस्कूलों के शिक्षकों को एसीपी-एमएसीपी का लाभ नहीं दिया जाता है. बिहार की नियमावली से नियुक्त शिक्षकों को बिहार राज्य में एसीपी-एमएसीपी का लाभ दिया जाता है, लेकिन झारखंड के शिक्षक उक्त लाभ से वंचित हैं. अधिवक्ता श्री उपाध्याय ने शिक्षकों को एसीपी-एमएसीपी के लाभ के लिए उचित आदेश देने का आग्रह किया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघ के संयुक्त सचिव मुरारी प्रसाद सिन्हा ने याचिका दायर कर माध्यमिक शिक्षकों को एसीपी-एमएसीपी का लाभ देने की मांग की है.
संबंधित खबर
और खबरें