Ranchi News : दुष्कर्म व प्रताड़ना मामले में स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का निर्देश

मामला महिला व नाबालिगों के साथ होनेवाले दुष्कर्म व प्रताड़ना पर रोक लगाने का

By Prabhat Khabar News Desk | January 17, 2025 12:21 AM
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रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य में महिला व नाबालिगों के साथ होनेवाले दुष्कर्म व प्रताड़ना पर रोक लगाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान पक्ष सुनने के बाद राज्य सरकार को मामले में उठाये गये कदमों की जानकारी देने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने कहा कि नियम सिर्फ कागज पर नहीं रहें. जो नियम-कानून बनाये गये हैं, उसे धरातल पर लाया जाये. उसे सख्ती के साथ लागू किया जाये तथा उसका प्रचार-प्रसार भी किया जाये. अगली सुनवाई के पूर्व राज्य सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया गया. मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से उठाये गये कदमों की जानकारी दी गयी. वहीं रांची नगर निगम की ओर से अधिवक्ता एलसीएन शाहदेव ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी भारती कुमारी ने जनहित याचिका दायर की है. याचिका में कुछ घटनाओं जैसे रिम्स के लिफ्ट में महिला चिकित्सक से छेड़छाड़, जमशेदपुर में स्कूल वैन में ड्राइवर द्वारा तीन वर्ष की बच्ची का यौन उत्पीड़न, तमाड़ की नाबालिग का ट्रक डाइवर द्वारा अपहरण व दुष्कर्म जैसी घटनाओं को उठाया गया है. प्रार्थी ने महिलाओं के साथ होनेवाली दुष्कर्म की घटनाओं को रोकने की मांग की है.

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