झारखंड : रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन के खिलाफ एक और मामले की जांच शुरू, आयुक्त ने किया जांच दल का गठन

रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन के खिलाफ एक और मामले की जांच शुरू हो गयी है. छवि रंजन पर नामकुम में दो एकड़ से अधिक जमीन पर कब्जा कराने का आरोप है. इस मामले में आयुक्त ने जांच दल का गठन कर रिपोर्ट जल्द देने को कहा है.

By Prabhat Khabar News Desk | August 23, 2023 5:56 AM
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Jharkhand News: रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन के खिलाफ एक और मामले में जांच शुरू हो गयी है. छवि रंजन पर नामकुम में 2.16 एकड़ जमीन पर कब्जा कराने का आरोप है. इसकी शिकायत मिलने पर राज्य सरकार ने मामले की जांच कर प्रमंडलीय आयुक्त से रिपोर्ट मांगी है. इसके आलोक में आयुक्त मनोज जायसवाल ने जांच दल का गठन किया है. इस जांच दल में उप निदेशक (खाद्य) संध्या गुप्ता और उप निदेशक (कल्याण) निरंजन कुमार हैं. जांच दल को जांच कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है.

आयुक्त ने जांच दल का किया गठन

मालूम हो कि इस मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन पर वैसी जमीन पर कब्जा दिलाने का आरोप है, जिसका मामला हाइकोर्ट में लंबित है. नामकुम अंचल के आरागेट के सूरत नारायण तिवारी ने इस मामले में छवि रंजन के खिलाफ शिकायत की थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने इन आरोपों की जांच कर आयुक्त से रिपोर्ट मांगी है. आरोप है कि रांची के नामकुम अंचल के आरागेट में खाता नंबर-152, प्लाॅट नंबर 1304, थाना नंबर-178 में 2.16 एकड़ जमीन शिकायतकर्ता के पिता संजय नारायण तिवारी के नाम पर खतियान में दर्ज है. 2018 तक जमीन की रसीद भी कटी है. आरोप है कि बाद में अनंत और विनोद गुप्ता ने सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से इस जमीन का फर्जी कागजात तैयार करा लिया. इसके खिलाफ हाइकोर्ट में सुनवाई चल रही है. आरोप है कि पूरे मामले की जानकारी रहने के बाद भी छवि रंजन ने सीओ और पुलिस बल भेज कर इस जमीन पर कब्जा करा दिया. सरकार के आदेश के बाद छवि रंजन के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए आयुक्त ने जांच दल का गठन किया है.

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गढ़वा, पलामू व लातेहार में अवैध खनन मामले में सरकार ने दायर किया स्टेटस रिपोर्ट

दूसरी ओर, झारखंड हाइकोर्ट ने गढ़वा, पलामू व लातेहार जिला में अवैध खनन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दाैरान राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत स्टेटस रिपोर्ट को देखा. इसके बाद खंडपीठ ने प्रार्थी से कहा कि यदि आपको राज्य सरकार के स्टेटस रिपोर्ट पर कुछ कहना है, तो अपना प्रति उत्तर दायर करें. मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 19 सितंबर की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से स्टेट्स रिपोर्ट दिया किया गया. महाधिवक्ता राजीव रंजन व अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने राज्य सरकार का पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि अवैध खनन करनेवालों के खिलाफ कार्रवाई की गयी है.

पंकज यादव ने दायर की जनहित याचिका

उल्लेखनीय है कि प्रार्थी पंकज कुमार यादव ने जनहित याचिका दायर की है. पिछली सुनवाई के दाैरान कोर्ट ने राज्य सरकार को मामले में स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया था. कहा था कि गढ़वा, पलामू व लातेहार के उपायुक्त व एसपी औचक स्थल निरीक्षण कर अवैध खनन की जांच करें. जरूरत पड़े, तो अवैध खनन करनेवालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए.

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