हेमंत सोरेन कैबिनेट के 10 बड़े फैसले, अल्पसंख्यक स्कूलों के छात्रों को मुफ्त किताबें, आउटसोर्सिंग स्टाफ को आरक्षण का लाभ

Jharkhand Cabinet Decisions Today 22 May 2025: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक में गुरुवार 22 मई को 10 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी. इसमें अल्पसंख्यक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को नि:शुल्क पाठ्य-पुस्तक उपलब्ध कराने का फैसला शामिल है. झारखंड राज्य के समेकित विकास के लिए राज्य के रिवर बेसिनों में जल की अद्यतन उपलब्धता, विकास, इसके बहुआयामी उपयोग तथा कुशल प्रबंधन के लिए प्रथम झारखंड राज्य जल संसाधन आयोग के गठन प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गयी.

By Mithilesh Jha | May 22, 2025 6:23 PM
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Jharkhand Cabinet Decisions| रांची, सुनील चौधरी : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार 22 मई को झारखंड कैबिनेट की बैठक में 10 अहम फैसले लिये गये. कैबिनेट ने अल्पसंख्यक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को नि:शुल्क पाठ्य-पुस्तक उपलब्ध कराने के फैसले को मंजूरी दी. आउटसोर्सिंग के जरिये रखे जाने वाले कर्मियों को भी अब आरक्षण का लाभ मिलेगा. सालाना तीन प्रतिशत उनको इन्क्रीमेंट भी मिलेगा. कैबिनेट में जल संसाधन आयोग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. कक्षा 9 से 11 तक के छात्रों के लिए साइंस मैगजीन और 11वीं-12वीं के छात्रों के लिए प्रतियोगी मैगजीन प्रत्येक माह उपलब्ध कराने का फैसला सरकार ने किया है.

झारखंड मंत्रिपरिषद के 10 अहम फैसले

  1. झारखंड में संचालित गैर सरकारी सहायता प्राप्त वित्त सहित अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय/मदरसा/संस्कृत विद्यालयों में वर्ग-9 से वर्ग-10 तक की कक्षाओं में नामांकित एवं अध्ययनरत सभी कोटि के छात्र/छात्राओं को पाठ्य-पुस्तक एवं कॉपी के निःशुल्क वितरण की स्वीकृति दी गयी.
  2. झारखंड के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 के लिए साइंस मैगजीन (Science Magazine) तथा कक्षा-11 से 12 के लिए प्रतियोगी मैगजीन (Competitive Magazine) के मुद्रण एवं वितरण की स्वीकृति दी गयी.
  3. झारखंड राज्य के समेकित विकास के लिए राज्य के रिवर बेसिनों में जल की अद्यतन उपलब्धता, विकास, इसके बहुआयामी उपयोग तथा कुशल प्रबंधन के लिए प्रथम झारखंड राज्य जल संसाधन आयोग के गठन प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गयी.
  4. राजीव रंजन चौबे, निम्न वर्गीय लिपिक, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी कार्यालय, बुंडू रांची और अफजल हसनैन हक्की, निम्नवर्गीय लिपिक, जिला आपूर्ति पदाधिकारी कार्यालय, रांची की सेवा क्षेत्रीय संवर्ग से झारखंड सचिवालय लिपिकीय सेवा संवर्ग में परिवर्तित्त करते हुए निम्न वर्गीय लिपिक संप्रति कनीय सचिवालय सहायक के पद के विरूद्ध समायोजन करने की स्वीकृति दी गयी.
  5. Jharkhand Manpower Procurement (Outsourcing) Manual, 2025 के गठन की स्वीकृति दी गयी.
  6. झारखंड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवाशर्तें) नियमावली, 2001 के नियम 4(a) में उल्लिखित प्रावधान तथा झारखंड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में, झारखंड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर श्री विकेश को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये जाने की स्वीकृति दी गयी.
  7. राज्य योजना अंतर्गत चतरा जिला में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, इटखोरी के भवन निर्माण की योजना में गबन की गयी राशि का उपायुक्त, चतरा द्वारा वसूली कर राजकोष में जमा करने की प्रत्याशा में गबन की राशि के समतुल्य राशि 22,07,722 रुपए पुनः आवंटित करने की स्वीकृति दी गयी.
  8. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के झारखंड में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पर प्रतिवेदन (झारखंड सरकार, वर्ष 2025 का प्रतिवेदन सं-1) को झारखंड विधानसभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति दी गयी.
  9. झारखंड हाईकोर्ट में दायर दायर वाद संख्या-WPS No. 3329/2022, राम विलास सिंह बनाम झारखंड सरकार एवं अन्य के क्रम में राम विलास सिंह, सेवानिवृत्त पदचर की सेवा नियमित एवं संपुष्ट किये जाने एवं देय ACP/MACP का लाभ प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी गयी.
  10. भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष की राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को झारखंड विधानसभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति दी गयी.

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