मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से ईडी के समन को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 15 सितंबर को सुनवाई होने की संभावना है. ऐसे में ईडी की ओर से उस तिथि के बाद ही आगे की कार्रवाई किये जाने की चर्चा है. जमीन के मामले में पूछताछ के लिए जारी पहले समन में मुख्यमंत्री को 14 अगस्त को हाजिर होने का निर्देश दिया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री ने पत्र लिखकर इसका विरोध किया और बदले की कार्रवाई बतायी. इसके साथ ही समन वापस नहीं लेने की स्थिति में कानूनी रास्ता अपनाने की बात कही थी. हालांकि, ईडी ने मुख्यमंत्री का पत्र मिलने के बाद दूसरा समन भेजकर 24 अगस्त को हाजिर होने का निर्देश दिया था. इसके बाद मुख्यमंत्री ने 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर ईडी के समन को चुनौती दी. रिट पिटीशन में कहा गया है कि पीएमएलए की धारा-19 में ईडी को यह अधिकार दिया गया है कि वह धारा-50 के तहत बयान दर्ज करने के दौरान ही किसी को गिरफ्तार कर सकता है. इसलिए ईडी द्वारा बयान दर्ज करने के लिए बुलाये जाने पर गिरफ्तारी का डर बना रहता है. इन नियमों का उल्लेख करते हुए याचिका में कोर्ट से यह अनुरोध किया गया था कि वह समन वापस लेने या पीड़क कार्रवाई नहीं करने का आदेश दे.
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