झारखंड : सुबह जल्दी नहीं उठा बेटा तो पिता ने मार दी गोली, अदालत में दोषी करार, जानें पूरा मामला
योगेश कुमार की अदालत ने एक पिता को अपने बेटे की हत्या के जुर्म में दोषी ठहराया है. साल 2018 में उन्होंने अपने बेटे की लाइसेंसी राइफल से हत्या कर दी थी.
By Prabhat Khabar Digital Desk | September 4, 2024 10:35 AM
रांची : अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार सिंह की अदालत ने पुत्र की हत्या करनेवाले अर्द्धसैनिक बल के हवलदार राकेश राउत को दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर नौ सितंबर को सुनवाई होगी. मामला वर्ष 2018 का है. गोंदा थाना क्षेत्र के टिकली टोला में राकेश राउत प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे पुत्र राहुल के साथ रहते थे. राकेश चाहते थे कि उनका पुत्र पढ़ाई कर अच्छी नौकरी करे, इसके लिए वह राहुल को रोजाना सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करने को कहते थे. जबकि राहुल सुबह देर तक सोया रहता था.
बेटे ने की बहस तो पिता ने चला दी गोली
आठ अक्तूबर 2018 को जब पिता ने पुत्र को देर तक सोया देखा तो उसे डांटने लगे. इसी दौरान राहुल भी पिता से बहस करने लगा और पिता को अपशब्द कहा. गुस्से में पिता राकेश ने अपनी लाइसेंसी राइफल से पुत्र को गोली मार दी. गोली मारने के बाद पिता को अपनी गलती का अहसास हुआ और उन्होंने 108 नंबर पर डायल कर एंबुलेंस बुलायी. एंबुलेंस के कर्मियों ने राहुल को देख बताया कि उसकी मौत हो चुकी है. इसके बाद पिता राकेश ने रांची के गोंदा थाना में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया था.
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