झारखंड सरकार ने जारी किया सरकारी कर्मियों के लिए दिशा निर्देश, हर हाल में करना होगा पालन नहीं तो होगी कार्रवाई

Jharkhand Government News: झारखंड सरकार ने अपने कर्मियों के लिए कई सोशल मीडिया के उपयोग के लिए दिशा निर्देश जारी किये हैं. इसमें कहा गया है कि इनका पालन हर हाल में जरूरी है नहीं तो विधि सम्मत कार्रवाई होगी.

By Sameer Oraon | February 5, 2025 9:45 AM
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रांची : झारखंड सरकार ने सरकारी कर्मियों के सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर दिशा- निर्देश जारी किया है. इसमें कहा गया है कि शर्तों के उल्लंघन करने पर सरकारी सेवक के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने इस बाबत परिपत्र जारी किया है. इसमें कहा गया है कि सरकारी सेवक राजनीतिक, धर्म निरपेक्षता विरोधी व सांप्रदायिक गतिविधियों के समर्थन से संबंधित पोस्ट नहीं करेंगे और न ही उसे सब्सक्राइब कर अपने पोस्ट, ट्वीट, ब्लॉग आदि के माध्यम से उसका समर्थन करेंगे. इसके अलावा यह भी कहा गया है कि वे सरकार की नीति और कार्रवाई की आलोचना या चर्चा नहीं करेंगे.

सरकारी सेवक अपने विचारों को साझा करते हुए बनाए रखेंगे अपनी शील निष्ठा

झारखंड सरकार ने अपने परिपत्र में यह भी कहा है कि सरकारी सेवक अपने विचारों को साझा करते हुए अपनी शील निष्ठा को बनाये रखेंगे. सोशल मीडिया पर मर्यादा बनाये रखेंगे. सभ्य व्यवहार प्रदर्शित करेंगे. साथ ही आपत्तिजनक, भेदभावपूर्ण और राजनीतिक रूप से पक्षपातवाला पोस्ट साझा नहीं करेंगे. यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी व्यक्तिगत राय सरकारी कर्तव्यों में हस्तक्षेप न करें और न ही सरकारी पक्ष का प्रतिनिधित्व करें.

सरकार नीति या कार्रवाई की चर्चा और आलोचना नहीं करेंगे

सरकार ने अपने दिशा निर्देश में यह भी कहा है कि सरकारी सेवक सरकार द्वारा अपनायी गयी किसी नीति या कार्रवाई की चर्चा तथा आलोचना नहीं करेंगे. सोशल मीडिया में ऐसी चर्चा में भाग नहीं लेंगे. सरकार की छवि धूमिल करनेवाली किसी तरह की चर्चा में भाग नहीं लेंगे. यहां तक कि अपने सहकर्मी या व्यक्तियों के बारे में भी अभद्र, अश्लील या धमकी से संबंधित पोस्ट साझा नहीं करेंगे. सरकारी सेवक किसी भी उन्मादी गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे. किसी भी जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय, लिंग, व्यवसाय, क्षेत्र, राज्य के बारे में भेदभावपूर्ण टिप्पणी नहीं करेंगे.

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ट्रोलिंग से खुद को दूर रखें, पोल और वोटिंग में भाग नहीं लें

परिपत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि सरकारी सेवक किसी उत्पाद या उद्यम का समर्थन नहीं करेंगे. अपने संबंधी, मित्रों व स्वयं के निजी लाभ के लिए पोस्ट नहीं करेंगे. अपने कार्यालय या विभाग के कार्यों से संबंधित संवेदनशील या गोपनीय सूचनाओं को साझा नहीं करेंगे. ट्रोलिंग से खुद को दूर रखेंगे. यहां तक कि सोशल मीडिया के डीपी, प्रोफाइल पिक्चर पर किसी संगठन या राजनीतिक दल से संबंधित प्रतीक नहीं लगायेंगे. व्यक्तिगत व सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट या फोरम के बीच अंदर रखेंगे. सरकारी प्लेटफॉर्म पर निजी तस्वीर साझा नहीं करेंगे. न्यायालयों द्वारा पारित किसी भी आदेश या दिशा-निर्देश के संबंध में ऐसा कोई पोस्ट साझा नहीं करेंगे, जिससे न्यायालय की अवमानना हो. ऑनलाइन पोल, वोटिंग में भाग नहीं लेंगे.

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