Home झारखण्ड रांची JPSC की अपील खारिज, झारखंड HC ने लगाया एक लाख का जुर्माना, जानिये क्या है मामला

JPSC की अपील खारिज, झारखंड HC ने लगाया एक लाख का जुर्माना, जानिये क्या है मामला

0
JPSC की अपील खारिज, झारखंड HC ने लगाया एक लाख का जुर्माना, जानिये क्या है मामला
Jharkhand High Court

JPSC| रांची, राणा प्रताप: झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को नागपुरी भाषा असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति मामले में जेपीएससी (JPSC) की अपील को खारिज कर दिया. मामले में फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने जेपीएससी पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने जेपीएससी को प्रार्थी की नियुक्ति करने का भी आदेश दिया है.

क्या है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, यह मामला नागपुरी भाषा असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति का है. इसमें अभ्यर्थी मनोज कुमार कच्छप का ऑनलाइन आवेदन करते समय परीक्षा शुल्क जमा नहीं हो पाया था. ऐसे में परीक्षा शुल्क जमा नहीं होने के कारण जेपीएससी ने मनोज का आवेदन रद्द कर दिया था. इस पर मनोज कुमार कच्छप अपना केस लेकर अदालत पहुंचे. यहां एकल पीठ ने प्रार्थी के पक्ष में अपना फैसला सुनाया.

झारखंड की ताजा खबरें यहां पढ़ें

हाईकोर्ट में दायर की अपील

जेपीएससी ने इसे लेकर हाईकोर्ट में अपील दायर की. जेपीएससी ने कहा कि अभ्यर्थी किसी भी वर्ग का हो, उसे परीक्षा शुल्क देना अनिवार्य है. इस मामले पर झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और राजेश शंकर की खंडपीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा है.

इसे भी पढ़ें  श्रावणी मेला के लिए रेलवे की तैयारियां जोरों पर, श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुविधाओं का इंतजाम

एक लाख का लगाया जुर्माना

मालूम हो कि खंडपीठ ने पूर्व में ही मामले की सुनवाई पूरी कर ली थी. आज फैसला सुनाते हुए जेपीएससी पर एक लाख का जुर्माना लगाया गया. खंडपीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए जेपीएससी की याचिका खारिज कर दी और आयोग पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया.

इसे भी पढ़ें 

झारखंड में कोरोना के नये वेरिएंट की अब तक नहीं हुई पहचान, स्वास्थ्य विभाग चिंतित

शराब कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने जारी किया अरेस्ट वारंट

देवघर नगर निगम की श्रावणी मेला के लिए विशेष तैयारियां, साफ-सफाई में खर्च होंगे ढाई करोड़ रुपये

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel
Exit mobile version