Jharkhand High Court: सहायक आचार्य परीक्षा मामले में JSSC पर झारखंड हाईकोर्ट नाराज, 2 जुलाई को अगली सुनवाई

Jharkhand High Court: झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ सोमवार को जेएसएससी (झारखंड कर्मचारी चयन आयोग) पर नाराज दिखी. शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की प्रगति रिपोर्ट पर खंडपीठ ने जेएसएससी को निर्देश दिया कि समय सीमा निर्धारित करते हुए शपथ पत्र दायर करें. इस मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई को होगी. अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज की ओर से जनहित याचिका दाखिल की गयी है.

By Guru Swarup Mishra | June 30, 2025 4:01 PM
an image

Jharkhand High Court: रांची, राणा प्रताप-झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में सोमवार को प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. खंडपीठ ने प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की प्रगति रिपोर्ट पर नाराजगी जाहिर की. खंडपीठ ने कहा कि जेएसएससी (झारखंड कर्मचारी चयन आयोग) निर्धारित शेड्यूल से काफी पीछे चल रहा है. जेएसएससी को समय सीमा निर्धारित करते हुए शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया गया. इस मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई (बुधवार) को होगी.

जेएसएससी से खंडपीठ नाराज


झारखंड हाईकोर्ट ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति मामले में जेएसएससी पर नाराजगी जाहिर की. प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की प्रगति रिपोर्ट पर खंडपीठ नाराज दिखी. जेएसएससी ने पहले 26,000 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए समयसीमा देने का आग्रह किया था, लेकिन उसके अनुसार भी नियुक्ति प्रक्रिया में प्रगति नहीं हुई.

ये भी पढ़ें: Ration Card e-KYC: सावधान! अब राशन कार्ड से कटेगा नाम, झारखंड में 66 लाख से अधिक ने नहीं कराया ई-केवाईसी

JSSC को हाईकोर्ट का निर्देश


झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए JSSC को समय सीमा निर्धारित कर शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया.

ये भी पढ़ें: Hul Diwas 2025: आजादी की पहली लड़ाई, सिदो-कान्हू ने भोगनाडीह से किया था हूल क्रांति का आगाज

संबंधित खबर
संबंधित खबर और खबरें

Latest Ranchi News in Hindi : रांची के स्थानीय समाचार, इवेंट, राजनीति, एजुकेशन, मौसम, बिजनेस, रेलवे, प्रशासनिक खबरों की ताजा अपडेट के लिए प्रभात खबर से जुड़े रहें। यहां निष्पक्ष समाचार, लाइव रिपोर्टिंग, ग्राउंड रिपोर्ट, फैक्ट चेक के साथ खबरों की विश्वनीयता सुनिश्चित की जाती है। यहां पर प्रभात खबर के 100 से अधिक रिपोर्टर्स, संवाद सूत्र, एक्सपर्ट्स और विषय विशेषज्ञ की खोजपरक रिपोर्टिंग, लेख, फीचर, टिप्पणी भी आपको रियल टाइम में और मुफ़्त मिलती है।
रांची की चुनी हुई और महत्वपूर्ण खबरें भी पढ़ें । रांची मौसम: आज का सटीक और विस्तृत मौसम पूर्वानुमान ( मौसम ) यहां देखें।

होम E-Paper News Snaps News reels
Exit mobile version