झारखंड हाईकोर्ट में CBI ने JPSC परीक्षाओं में गड़बड़ी मामले में दायर किया सप्लीमेंट्री एफिडेविट, 19 फरवरी को अगली सुनवाई
Jharkhand High Court: प्रथम और द्वितीय जेपीएससी समेत 12 परीक्षाओं में गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग वाली जनहित याचिकाओं पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. खंडपीठ ने सीबीआई का पक्ष सुना. सीबीआई की ओर से पूरक शपथ पत्र दायर किया गया. 19 फरवरी को अगली सुनवाई होगी.
By Guru Swarup Mishra | February 6, 2025 6:25 AM
Jharkhand High Court: रांची-झारखंड हाईकोर्ट ने प्रथम और द्वितीय जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता सहित 12 परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की. जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने सीबीआई का पक्ष सुना. सीबीआई की ओर से पूरक शपथ पत्र दायर किया गया. इसके बाद अगली सुनवाई के लिए 19 फरवरी की तिथि निर्धारित की गयी.
पूरक शपथ पत्र के माध्यम से चार्जशीट दायर की
इससे पहले सीबीआई की ओर से वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार ने खंडपीठ को बताया कि विशेष अदालत में दायर चार्जशीट की प्रति दाखिल करने के लिए पूरक शपथ पत्र तैयार हो गया है. आज उसे दाखिल कर दिया जायेगा. इसके बाद सीबीआई की ओर से पूरक शपथ पत्र के माध्यम से चार्जशीट दायर की गयी. जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल और अधिवक्ता प्रिंस कुमार उपस्थित थे.
सीबीआई जांच की मांग की गयी थी
प्रार्थी बुद्धदेव उरांव और पवन कुमार चौधरी ने अलग-अलग जनहित याचिका दायर कर जेपीएससी द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी. हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई मामले की जांच कर रही है. पूर्व की सुनवाई में सीबीआई की ओर से मौखिक रूप से बताया गया था कि प्रथम और द्वितीय जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में गड़बड़ी से संबंधित आरसी-5/2012 व आरसी-6/2012 में आरोप पत्र दायर कर दिया गया है.
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