सुप्रीम कोर्ट के बाद झारखंड हाईकोर्ट से भी सीएम हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है. झारखंड हाईकोर्ट ने सीएम की ओर से दायर क्रिमिनल रिट याचिका को खारिज कर दी है. अदालत ने कहा कि यह याचिका सुनने लायक नहीं है. मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में हुई. जहां ईडी के वकील ने बहस करते हुए कहा कि समन को चुनौती देना सही नहीं है. वहीं दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट में मनोहर लाल केस का हवाला देते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी समन जारी कर सकती है. बता दें कि सीएम ने ईडी के समन को चैलेंज किया था और अदालत से आग्रह किया था कि ईडी के सारे समन निरस्त किए जाए. इसके लिए सीएम सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट गए थे लेकिन, सर्वोच्च न्यायालय ने सीएम को झारखंड हाईकोर्ट जाने को कहा. हाईकोर्ट में 13 अक्टूबर को फाइनल सुनवाई हुई.
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