झारखंड हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य नियुक्ति विज्ञापन (संख्या 13/ 2023) पर माैखिक रूप से रोक लगा दी है. साथ ही कोर्ट ने प्रार्थी की आइए याचिका को स्वीकार करते हुए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) को प्रतिवादी बनाते हुए नोटिस जारी किया है. मामले में राज्य सरकार, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद और जेएसएससी को जवाब दायर करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में हुई. खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए चार सप्ताह के बाद की तिथि निर्धारित करने का निर्देश दिया.
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