शराब कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने जारी किया अरेस्ट वारंट

Jharkhand Liquor Scam: झारखंड शराब घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. कोर्ट ने सिंघानिया के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है. इससे पहले एसीबी ने सिद्धार्थ को पूछताछ के लिए कार्यालय बुलाया था. लेकिन वह नहीं पहुंचे थे.

By Rupali Das | June 13, 2025 7:59 AM
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Jharkhand Liquor Scam: झारखंड में 38 करोड़ रुपये से अधिक के शराब घोटाला मामले में एसीबी की कार्रवाई चल रही है. इसी बीच कोर्ट ने छत्तीसगढ़ (रायपुर) के रहने वाले चर्चित शराब कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है. यह कार्रवाई एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की ओर से कोर्ट में दिये गये आवेदन के बाद की गयी है.

पूछताछ के लिए नहीं हुए थे पेश

जानकारी के अनुसार, एसीबी ने प्रारंभिक जांच में सिद्धार्थ सिंघानिया को प्राथमिक अभियुक्त नहीं बनाया था. उन्हें आप्राथमिक अभियुक्त के रूप में नामित किया गया था. वारंट जारी होने से पहले एसीबी ने उन्हें 11 जून को पूछताछ के लिए नोटिस भेजकर रांची स्थित एसीबी मुख्यालय बुलाया था. लेकिन वह पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए.

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डायरी से क्या मिला

गौरतलब है कि इससे पहले छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में भी सिंघानिया का नाम सामने आ चुका है. वह शराब कारोबार से जुड़ी मैनपावर सप्लाई कंपनी से जुड़े हुए हैं. छत्तीसगढ़ में उनके आवास पर छापेमारी के दौरान एक डायरी जब्त की गयी थी. इस डायरी में झारखंड में शराब घोटाले की साजिश, अधिकारियों को मैनेज करने की योजना और सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाने की साजिश का उल्लेख है.

एसीबी की कार्रवाई होगी तेज

मालूम हो कि डायरी से यह स्पष्ट हुआ कि छत्तीसगढ़ का शराब सिंडिकेट झारखंड में शराब नीति लागू करवाने की कोशिश में भी शामिल था. इस मामले में आगे की जांच जारी है. इधर, अरेस्ट वारंट जारी होने के बाद एसीबी की कार्रवाई तेज होने की संभावना है.

कई लोग हो चुके हैं गिरफ्तार

इस केस में एसीबी अब तक तत्कालीन उत्पाद सचिव विनय चौबे, तत्कालीन संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह, JSBCL के तत्कालीन महाप्रबंधक सुधीर कुमार, महाप्रबंधक वित्त सुधीर कुमार दास और मैन पावर सप्लाई करने वाली कंपनी मार्शन के निजी प्रतिनिधि नीरज कुमार सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज चुकी है.

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