झारखंड में अब खुदरा शराब की बिक्री के लिए होगी दुकानों की बंदोबस्ती, कब लागू हो रही है नयी उत्पाद नीति?

Jharkhand New Excise Policy 2025: झारखंड में उत्पाद नीति का फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो गया है. अब डिपार्टमेंटल स्टोर में शराब की बिक्री नहीं होगी. एक मई से नयी उत्पाद नीति लागू हो सकती है. नयी नीति में खुदरा शराब की बिक्री के लिए दुकानों की बंदोबस्ती की जाएगी.

By Guru Swarup Mishra | March 6, 2025 6:00 AM
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Jharkhand New Excise Policy 2025: रांची, सुनील कुमार झा-झारखंड में नयी उत्पाद नीति लागू करने की प्रक्रिया तेज कर दी गयी है. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने उत्पाद नीति का ड्राफ्ट जारी कर लोगों से इस पर सुझाव और आपत्ति मांगी थी. इसके बाद उत्पाद विभाग ने झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली 2025 का ड्राफ्ट फाइनल कर दिया है. विभाग द्वारा तैयार फाइनल ड्राफ्ट में पूर्व में जारी नियमावली में कुछ बदलाव किये गये हैं. विभाग द्वारा पिछले माह जारी ड्राफ्ट के अनुसार, डिपार्टमेंटल स्टोर में भी शराब की बिक्री का प्रावधान था. प्राप्त जानकारी के अनुसार, सुझाव और आपत्ति के बाद फिर से तैयार हुए ड्राफ्ट में उक्त प्रावधान को हटा दिया गया है. उत्पाद नीति के फाइनल ड्राफ्ट को विभागीय स्तर पर सहमति मिल गयी है.

जानिए पहले क्या था प्रावधान?


पहले के प्रावधान के मुताबिक राज्य में जो डिपार्टमेंटल स्टोर कम से कम 2000 वर्गफीट में हों, उनमें 10 फीसदी हिस्से में शराब बिक्री की अनुमति दी जा सकती थी. लेकिन नये ड्राफ्ट में इसे हटा दिया गया है.

एक मई से लागू हो सकती है नयी नीति


राज्य में वर्तमान में लागू उत्पाद नीति के तहत 31 मार्च तक ही शराब की बिक्री होनी है. ऐसे में तैयार हो रही नीति के लागू होने तक जेएसबीसीएल के स्तर से खुदरा शराब की बिक्री की जा सकती है. नयी नीति को लागू करने में अभी एक माह से अधिक का समय लग सकता है. ऐसे में इस बात की संभावना है कि नयी नीति एक मई से लागू हो. वर्तमान में खुदरा शराब की बिक्री प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा की जाती है, जबकि नयी नीति में खुदरा शराब की बिक्री के लिए दुकानों की बंदोबस्ती की जायेगी.

नीति को लेकर आगे की प्रक्रिया पूरी होगी


विभाग द्वारा अब नियमावली की आगे की प्रक्रिया पूरी की जायेगी. प्राप्त जानकारी के अनुसार नियमावली अब वित्त विभाग, विधि विभाग व राजस्व पर्षद को भेजी जायेगी. इनकी सहमति के बाद नियमावली को कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जायेगा. कैबिनेट की स्वीकृति के बाद नियमावली लागू होगी.

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