
प्रमुख संवाददाता, रांची. खलारी के पूर्व सीओ रवि किशोर राम को गलत तरीके से जमीन की लगान रसीद निर्गत करने का दोषी पाया गया है. कार्मिक विभाग ने उनको निंदन की सजा देने से संबंधित आदेश जारी कर दिया है. मामला वर्ष 2020 का है. रांची के खलारी अंचल में बुकबुका ग्राम के खाता संख्या चार, प्लॉट संख्या 37 व 46 में 1.59 एकड़ की ऑनलाइन लगान रसीद (वर्ष 1990 से 2020 तक) बलदेव महतो के नाम से निर्गत की गयी थी. लेकिन, बुकबुका मौजा के मूल पंजी टू में संबंधित प्लॉट संख्या दर्ज नहीं है. पंजी टू में प्लाॅट संख्या 37, 46, 57 व 58 दर्ज नहीं है. मूल पंजी में संबंधित जमाबंदी अमृता देवी के नाम से दर्ज है. मामले की जांच में पाया गया कि बलदेव महतो की जमाबंदी में अलग पेन व अलग लिखावट का उपयोग कर विवरणी लिखी गयी है. वहां पूर्व से कायम जमाबंदी को हटाते हुए बलदेव के नाम से जमाबंदी कायम कर दी गयी. संबंधित पेज पर जोड़ने का निशान भी स्पष्ट है. पंजी टू में छेड़छाड़ करते हुए अंचल कार्यालय के राजस्व कर्मियों की मिलीभगत से ऑनलाइन इंट्री में गलत प्रविष्टि करते हुए फर्जी लगान रसीद काटी गयी. रांची के उपायुक्त ने जांच रिपोर्ट में रवि किशोर राम को घोर लापरवाही का दोषी मानते हुए कार्रवाई की अनुशंसा की थी.
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