Ranchi News : लॉज, हॉस्टल व बैंक्वेट हॉल के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य

निगम ने आवेदन के लिए पांच अप्रैल तक का दिया समय, इसके बाद जांच अभियान चलाकर जुर्माना वसूलेगा

By SUNIL PRASAD | March 24, 2025 4:04 AM
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रांची. रांची शहरी क्षेत्र में लॉज, हॉस्टल, मैरिज हॉल व धर्मशाला के संचालन के लिए रांची नगर निगम से लाइसेंस लेना अनिवार्य है, लेकिन निगम के कड़े रुख के बाद भी लोग लाइसेंस नहीं ले रहे हैं. इसे देखते हुए निगम ने आम सूचना जारी की है. जिसमें ऐसे सभी प्रतिष्ठान संचालकों को चेतावनी दी गयी है कि वे हर हाल में लाइसेंस के लिए पांच अप्रैल तक आवेदन करें. पांच अप्रैल के बाद शहर में जांच अभियान शुरू किया जायेगा. इस दौरान बिना लाइसेंस के संचालित ऐसे भवनों पर 25 हजार का जुर्माना लगाया जायेगा. इसके बाद भी लाइसेंस नहीं लेने पर ऐसे भवन को सील करने की कार्रवाई की जायेगी.

आवासीय भवन का व्यवसायिक उपयोग करने वालों से भी जुर्माना

रांची नगर निगम ऐसे भवन मालिकों पर भी कार्रवाई करेगा, जो अपने भवन का आवासीय होल्डिंग टैक्स देते हैं, लेकिन भवन में किरायेदार, दुकान आदि खोलकर उसका व्यवसायिक उपयोग कर रहे हैं. निगम ऐसे भवनों की भी जांच शुरू करेगा अौर जिन भवनों का भी व्यवसायिक उपयोग पाया जायेगा, उसके संचालक से भवन निर्माण की तिथि से शत प्रतिशत जुर्माना वसूला जायेगा.

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