रांची. रांची शहरी क्षेत्र में लॉज, हॉस्टल, मैरिज हॉल व धर्मशाला के संचालन के लिए रांची नगर निगम से लाइसेंस लेना अनिवार्य है, लेकिन निगम के कड़े रुख के बाद भी लोग लाइसेंस नहीं ले रहे हैं. इसे देखते हुए निगम ने आम सूचना जारी की है. जिसमें ऐसे सभी प्रतिष्ठान संचालकों को चेतावनी दी गयी है कि वे हर हाल में लाइसेंस के लिए पांच अप्रैल तक आवेदन करें. पांच अप्रैल के बाद शहर में जांच अभियान शुरू किया जायेगा. इस दौरान बिना लाइसेंस के संचालित ऐसे भवनों पर 25 हजार का जुर्माना लगाया जायेगा. इसके बाद भी लाइसेंस नहीं लेने पर ऐसे भवन को सील करने की कार्रवाई की जायेगी.
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