आवश्यक पात्रता मानदंड
- झारखंड निवासी होना आवश्यक
- आयु 18-50 वर्ष
- राशन कार्ड में नाम हो
- इनकम टैक्स न भरने वाले
- सरकारी कर्मचारी न हो
- EPF की सदस्य न हो
- किसी पेंशन का लाभ न ले रहे हो
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ऐसे करें आवेदन
अगर आप इस योजना के लिए पात्र हैं तो आपको आवेदन प्रक्रिया के लिए अपने नजदीकी महिला एवं बाल विकास विभाग या सामाजिक सुरक्षा कार्यालय से संपर्क करना होगा.
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- बैंक खाता
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
15 मार्च से पहले खाते में आएंगे 5000
इस योजना के शुरुआत में लाभुक महिलाओं को प्रति माह रु.1000 दिए जाते थे. इसके बाद झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रचार-प्रसार दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महिलाओं को प्रतिमाह रु.2500 देने का वादा किया. हालांकि चुनाव जीतने के बाद अब तक महिलाओं को केवल एक बार ही रु.2500 मिला है. इसके बाद से महिलाएं अपनी छठी और सातवीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं. अब मंत्री चमरा लिंडा ने ऐलान किया है कि 15 मार्च से पहले महिलाओं के खाते में रु.5000 भेज दिए जाएंगे.
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