Ranchi news : भूमि सर्वे से कई समस्याएं आ रहीं सामने, कोर्ट में बढ़ रहे मामले
प्रभात खबर की लीगल काउंसेलिंग में झारखंड हाइकोर्ट के अधिवक्ता ऋषि पल्लव ने दी कानूनी सलाह.
By RAJIV KUMAR | August 2, 2025 6:48 PM
रांची.
झारखंड के लोहरदगा, गुमला, लातेहार और पलामू जिलों में भूमि सर्वे के बाद नये खतियान (भूमि रिकॉर्ड) बनाये गये हैं. हालांकि, इस सर्वे के बाद कई समस्याएं सामने आ रही हैं. कुछ लोगों की जमीन बिना उनकी जानकारी के किसी और के नाम पर दर्ज हो गयी है. इस तरह के विवादों से कानूनी जटिलताएं बढ़ रही हैं. झारखंड हाइकोर्ट के अधिवक्ता ऋषि पल्लव के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति की जमीन गलती से दूसरे के नाम पर दर्ज हो गयी है, तो या तो वह व्यक्ति जमीन आपके नाम से रजिस्ट्री कर दे, नहीं तो सुधार के लिए सिविल कोर्ट में सभी दस्तावेज के साथ टाइटल सूट दायर करना चाहिए. उन्होंने यह भी बताया कि एक बार जब सर्वे का फाइनल प्रकाशन हो जाता है, तो सीओ, एसडीओ या उपायुक्त जैसे अधिकारियों के पास सुधार का अधिकार नहीं होता. इसके बाद केवल न्यायालय ही इस मामले में हस्तक्षेप कर सकता है. अधिवक्ता ऋषि पल्लव शनिवार को प्रभात खबर की ऑनलाइन लीगल काउंसेलिंग में लोगों के सवालों पर कानूनी सलाह दे रहे थे.
चतरा के अजय कुमार गुप्ता का सवाल :
अधिवक्ता की सलाह :
देखिए, इस मामले में आपको हाइकोर्ट से राहत मिली हुई है. आप अपने अधिवक्ता के माध्यम से जल्द सुनवाई के लिए कोर्ट से आग्रह कर सकते हैं.
जामताड़ा के ललित पंडित के सवाल :
अधिवक्ता की सलाह :
दस्तावेज का नकल लिया जा सकता है. नकल देना कार्यालय की जिम्मेवारी है. इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया है. यदि आप प्रक्रिया का पालन कर चुके हैं तथा संबंधित पदाधिकारियों को भी लिखित आवेदन दिये हैं. फिर भी समाधान नहीं हुआ, तो आप हाइकोर्ट में रिट याचिका दायर कर सकते हैं.
रांची के संजय कुमार का सवाल :
अधिवक्ता की सलाह :
देखिए, आप सरकारी नौकरी में हैं. सरकार ने आपका पदस्थापन नहीं किया, पदस्थापन की प्रतीक्षा में रखा. आपका प्रतिमाह जो वेतन बनता है, वही आपको मिलेगा. कोई मुआवजा या क्षतिपूर्ति लेने का प्रावधान नहीं है.
तमाड़ के चैता मांझी का सवाल :
अधिवक्ता की सलाह :
आप बिजली विभाग के संबंधित एसडीओ, कार्यपालक अभियंता को लिखित आवेदन देकर बिजली कनेक्शन जोड़ने का आग्रह करें.
चतरा के सुबोध कुमार दांगी के सवाल :
अधिवक्ता की सलाह :
जमीन पर आपका दखल-कब्जा है तथा लगान भी दे रहे हैं. जरूरत पड़े, तो आप सारे दस्तावेज के साथ अंचलाधिकारी को आवेदन दे सकते हैं.
रामगढ़ के शाह मोहम्मद का सवाल
अधिवक्ता की सलाह
: पैतृक संपत्ति पर सभी वारिस का हिस्सा होता है. यदि बंटवारा नहीं हुआ है, तो आप भाई को नोटिस देकर अपना हिस्सा मांगें. यदि वह नहीं देता है, तो सिविल कोर्ट में बंटवारा वाद दायर कर सकते हैं.
इन्होंने भी पूछे सवाल :
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