Table of Contents
- पटना में सीबीआइ की विशेष अदालत में दायर हुई चार्जशीट
- एहसानुल हक और इम्तियाज ने सुनियोजित तरीके से रची साजिश
- पेपर लीक की पूरी साजिश का चार्जशीट में दिया है ब्योरा
- आरोपियों पर लगी हैं ये धाराएं
- दूसरे आरोप पत्र में इन 6 लोगों को बनाया गया अभियुक्त
- पहले आरोप पत्र में इन 13 लोगों को बनाया गया था अभियुक्त
NEET UG Paper Leak: सीबीआइ ने नीट यूजी-2024 पेपर लीक (NEET UG 2024 Paper Leak) मामले में ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल समेत छह लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है. इस प्रकरण में सीबीआइ की आरे से दायर किया जानेवाला यह दूसरा आरोप पत्र है. इससे पहले इस मामले में 13 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया जा चुका है.
पटना में सीबीआइ की विशेष अदालत में दायर हुई चार्जशीट
सीबीआइ इस मामले में अब तक कुल 48 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है. अन्य अभियुक्तों के मामले में जांच जारी है. पेपर लीक से लाभान्वित होनेवाले लोगों को चिह्नित कर इससे संबंधित सूचना एनटीए को दे दी गयी है. नीट यूजी-2024 पेपर लीक मामले में जांच के बाद पटना स्थित सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश की अदालत में दूसरा आरोप पत्र दायर किया गया है.
एहसानुल हक और इम्तियाज ने सुनियोजित तरीके से रची साजिश
इसमें कहा गया कि झारखंड के हजारीबाग जिले के ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक और वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज आलम ने सुनियोजित साजिश के तहत दूसरे अभियुक्तों के साथ मिलकर अपने ही स्कूल के सेंटर से नीट यूजी-2024 के पेपर की चोरी की. इसके लिए ओएसिस स्कूल के जिस कमरे में पेपर रखे गये थे, उसके पिछले दरवाजे को अंदर से खुला छोड़ दिया गया था और आगे के दरवाजे में ताला लगाया गया था. पेपर चोरी करनेवाला बगल के ही एक कमरे में बैठा था.
पेपर लीक की पूरी साजिश का चार्जशीट में दिया है ब्योरा
वह साजिश के तहत सुबह करीब 8:00 बजे अंदर से खोल कर रखे गये पिछले दरवाजे से कमरे के अंदर घुसा. इसके बाद बक्से को नीचे से काटा व सील तोड़ कर पेपर निकाला और फोटो खींचने के बाद उसे दोबारा उसी बक्से में रख कर सील कर दिया. इस घटना को अंजाम देने में उसे करीब 1:30 घंटे का समय लगा. सीसीटीवी फुटेज की जांच के दौरान पेपर चोरी करने की इस घटना की पुष्टि हुई है.
आरोपियों पर लगी हैं ये धाराएं
यह भी कहा गया है कि पेपर की चोरी करने के बाद उसे व्हाट्सऐप के जरिये सॉल्वर तक पहुंचाया गया. पेपर सॉल्व करने के लिए मेडिकल कॉलेज के छात्रों की मदद ली गयी थी. सीबीआइ ने दूसरे आरोप पत्र में अभियुक्तों को साजिश (120-बी), आपराधिक विश्वासघात (409), धोखाधड़ी (420), चोरी (380), चोरी का सामान रखने (411), सबूत मिटाने (2011) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा-13(2) सहपठित धारा-13(1) के तहत आरोपी बनाया है.
दूसरे आरोप पत्र में इन 6 लोगों को बनाया गया अभियुक्त
- एहसानुल हक, प्रिंसिपल ओएसिस स्कूल
- इम्तियाज आलम, वाइस प्रिंसिपल ओएसिस स्कूल
- जमालुद्दीन, पत्रकार
- अमन कुमार सिंह
- बलदेव कुमार उर्फ चिंटू
- सनी कुमार
पहले आरोप पत्र में इन 13 लोगों को बनाया गया था अभियुक्त
- रोशन कुमार
- मनीष प्रकाश
- आशुतोष कुमार-1
- आशुतोष कुमार-2
- अखिलेश कुमार
- अवधेश कुमार
- अनुराग यादव
- अभिषेक कुमार
- शिव नंदन कुमार
- आयुष राज
- नीतीश कुमार
- अमित आनंद
- सिकंदर यादवेंदु
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