New Helmet Rule In Jharkhand 2021 : अब झारखंड में दोपहिया चालकों को आइएसआइ मार्का वाला हेलमेट पहनना अनिवार्य, जानें क्यों लिया गया ऐसा निर्णय
भारतीय मानक IS4151:2015 के अनुसार निर्मित हेलमेट के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के हेलमेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है. अन्य प्रकार के हेलमेट की बिक्री करने पर प्रशासनिक या कानूनी कार्रवाई होगी. इसे लेकर परिवहन विभाग के सचिव ने सभी उपायुक्त को पत्र लिखा है.
By Prabhat Khabar News Desk | June 24, 2021 9:17 AM
Helmet Rules And Regulations In Jharkhand रांची : रांची सहित झारखंड में अब दोपहिया वाहन चलाने के दौरान आइएसआइ मार्का वाला हेलमेट पहनना होगा. वाहन चालकों के अलावा साथ बैठनेवाले लोगों के लिए भी यह अनिवार्य है. वहीं नन आइएसआइ ब्रांड हेलमेट बेचने पर कार्रवाई होगी. इसके लिए मानक तय कर दी गयी है.
भारतीय मानक IS4151:2015 के अनुसार निर्मित हेलमेट के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के हेलमेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है. अन्य प्रकार के हेलमेट की बिक्री करने पर प्रशासनिक या कानूनी कार्रवाई होगी. इसे लेकर परिवहन विभाग के सचिव ने सभी उपायुक्त को पत्र लिखा है.
लोगों को जागरूक करने को कहा गया : विभाग ने सभी दोपहिया चालकों और विक्रेताओं के बीच प्रचार-प्रसार करने को कहा है. इससे सड़क पर टू-व्हीलर्स राइडर्स की सेफ्टी को बेहतर करने की कोशिश है. नकली हेलमेट की बिक्री को खत्म करना और हल्की क्वालिटी वाले हेलमेट के कारण होनेवाली दुर्घटनाओं को कम करना मकसद है.
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