झारखंड में पब्लिक प्लेस पर तंबाकू उत्पादों के सेवन पर अब 1 हजार रुपए जुर्माना, हुक्का बार पर भी रोक, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड कोटपा संशोधन बिल 2021 को स्वीकृति दे दी है. इससे सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी तरह के तंबाकू उत्पादों के सेवन पर पूरी तरह प्रतिबंध लग गया है. तंबाकू उत्पादों के सेवन पर दंड (जुर्माना) की रकम बढ़ाकर अब एक हजार रुपए कर दी गयी है. हुक्का बार खोलने या चलाने पर भी रोक रहेगी.

By Guru Swarup Mishra | June 11, 2025 7:45 PM
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रांची-झारखंड कोटपा संशोधन बिल-2021 को केंद्र ने मंजूरी दे दी है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) (झारखंड संशोधन) विधेयक- 2021 पर अपनी स्वीकृति दे दी है. इसके तहत पब्लिक प्लेस पर तंबाकू उत्पादों का सेवन करने पर अब एक हजार रुपए का दंड (जुर्माना) लगेगा. हुक्का बार खोलने या चलाने पर भी रोक रहेगी. झारखंड विधानसभा द्वारा पारित यह संशोधन विधेयक राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा गया था. राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद विधेयक राजभवन को प्राप्त हो गया है.

अब एक हजार रुपए फाइन


सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू उत्पाद के सेवन पर दंड की रकम बढ़ा कर दो सौ रुपए से एक हजार रुपए कर दी गयी है. सार्वजनिक जगहों पर तंबाकू उत्पादों के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जा सकेगा. सार्वजनिक जगहों पर स्मोकिंग पर भी रोक रहेगी. हुक्का बार खोलने या चलाने पर रोक रहेगी.

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100 मीटर के दायरे में बेचने पर प्रतिबंध


स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, चाइल्डकेयर सेंटर, हेल्थ सेंटर, कोर्ट परिसर, सरकारी कार्यालय परिसर, धार्मिक स्थल और पार्क के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक रहेगी. ऐसी जगहों के 100 मीटर के दायरे में सिगरेट या तंबाकू बेचना प्रतिबंधित होगा. पहले यह सीमा 100 गज थी.

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