झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट से मिली थी राहत
पूजा सिंघल ने झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर रूख किया. इसके तहत तीन जनवरी, 2023 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने मेडिकल ग्रांउड के आधार पर एक महीने की सर्शत अंतरिम जमानत दिया. सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद पूजा सिंघल चार जनवरी, 2023 को बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल से बाहर निकली. लेकिन, अंतरिम जमानत की अवधि खत्म होने से पूर्व चार फरवरी, 2023 को पूजा सिंघल ने ईडी के स्पेशल कोर्ट में सरेंडर किया. कोर्ट ने पूजा सिंघल को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया.
Also Read: Jharkhand News: सुप्रीम कोर्ट से पूजा सिंघल को बड़ी राहत, मिली अंतरिम जमानत, रांची आने की मनाही
11 मई, 2022 को ईडी ने पूजा सिंघल को हिरासत में लिया
मालूम हो कि मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामले में ईडी ने छह मई, 2022 को पूजा सिंघल के 20 से अधिक ठिकानों पर एक साथ छापामारी की थी. इस दौरान पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार के पास से 19.31 करोड़ रुपये की बरामदी हुई थी. ईडी ने सीए सुमन कुमार को हिरासत में लिया था, वहीं 11 मई, 2022 को पूजा सिंघल को हिरासत में लिया था. इसके बाद से पूजा सिंघल जेल में बंद है.