Home झारखण्ड रांची Ranchi News : युवती से अश्लील हरकत करने के दोषी को दो साल की सजा

Ranchi News : युवती से अश्लील हरकत करने के दोषी को दो साल की सजा

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Ranchi News : युवती से अश्लील हरकत करने के दोषी को दो साल की सजा

वरीय संवाददाता, रांची. न्यायिक दंडाधिकारी सार्थक शर्मा की अदालत ने इटकी थाना क्षेत्र की एक युवती के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने के दोषी सिमवाद खान उर्फ मो माजिद को दोषी पाकर दो वर्ष की सजा सुनायी है. साथ ही उस पर आठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. आरोपी सिमवाद खान उर्फ मो माजिद के खिलाफ इटकी थाना में भुक्तभोगी युवती ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 12 जून 2020 को युवती अपने घर में अकेली थी. उसी समय आरोपी उसके घर में आया और उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा. युवती के चिल्लाने पर उसकी बहन दौड़ कर आयी और आरोपी को खींचकर घर से बाहर कर दिया. दर्ज प्राथमिकी में यह भी आरोप है कि जाते-जाते आरोपी ने युवती को धमकी दी थी कि जिससे तुम्हारी शादी ठीक हुई है, उससे शादी नहीं होने देंगे. इस घटना के तीन दिन बाद जिस लड़के से युवती की शादी होने वाली थी, उस लड़के ने फोन कर शादी तोड़ दी. कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान पांच गवाहों का बयान दर्ज कराया गया, जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी सिमवाद खान उर्फ मो माजिद को दोषी पाकर सजा सुनायी.

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