Rahul Gandhi: राहुल गांधी की बढ़ी मुश्किलें, झारखंड की इस अदालत ने जारी किया गैर-जमानती वारंट

Rahul Gandhi: झारखंड की एक अदालत ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. इसके साथ ही अदालत ने उन्हें कोर्ट में पेश होने का आदेश भी दिया है. यह मामला मानहानि से जुड़ा हुआ है.

By Rupali Das | May 24, 2025 10:38 AM
an image

Rahul Gandhi: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की दिक्कतें बढ़ती दिख रही हैं.. झारखंड के चाईबासा एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है. इसके साथ ही 26 जून को राहुल गांधी को अदालत में पेश होने का आदेश भी दिया गया है. हालांकि, अदालत में पेशी से छूट के लिए राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट में अर्जी दायर की थी. लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज करते हुए सांसद को अदालत में पेश होने को कहा है.

क्यों जारी किया गया वारंट

इस संबंध में अधिवक्ता केशव प्रसाद ने जानकारी साझा की. उन्होंने कहा कि 28 मार्च 2018 को राहुल गांधी ने कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भाषण दिया था. उनके इस भाषण को लेकर भाजपा नेता प्रताप कुमार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चाईबासा सीजेएम अदालत में 9 जुलाई 2018 को मानहानि की अर्जी दायर की थी. इसी मामले में अब कोर्ट ने सुनवाई की है. इसके बाद गुरुवार को अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया.

झारखंड की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

कोर्ट ने खारिज की अर्जी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़ा यह मामला 5 साल पुराना है. उक्त मामले को सुनवाई के लिए झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर 20 फरवरी 2020 को सीजेएम कोर्ट से रांची स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए में भेज दिया गया था. यहां से इसे चाईबासा स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में भेज दिया गया. इसके बाद अदालत के न्यायिक दंडाधिकारी ने मामले पर संज्ञान लिया. कोर्ट की ओर से राहुल गांधी को समन भेजा गया, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए.

राहुल गांधी एमपी-एमएलए कोर्ट से जमानतीय वारंट जारी होने पर भी अदालत में पेश नहीं हुए, इसके बदले उनके वकील ने झारखंड हाईकोर्ट में वारंट रोकने के लिए अर्जी दायर की, जिसे कोर्ट ने डिस्पोजल कर दिया. अब चाईबासा एमपी-एमएलए कोर्ट ने सांसद राहुल गांधी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करते हुए उन्हें कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है. कोर्ट में शारीरिक पेशी से छूट के लिए उनके द्वारा दी गयी अर्जी को भी खारिज कर दिया गया है.

इसे भी पढ़ें

Naxal News: लातेहार में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 15 लाख के इनामी नक्सली पप्पू लोहरा समेत 2 मारे गए

Jharkhand Liquor Scam: IAS विनय चौबे की मेडिकल रिपोर्ट सामने आयी, किडनी फंक्शन में गड़बड़ी से जूझ रहे हैं अधिकारी

Cyber Crime: रांची-गिरिडीह के शातिर निकले साइबर ठग, बैंकों से उड़ाए 62 लाख, गिरफ्तार

संबंधित खबर
संबंधित खबर और खबरें

Latest Ranchi News in Hindi : रांची के स्थानीय समाचार, इवेंट, राजनीति, एजुकेशन, मौसम, बिजनेस, रेलवे, प्रशासनिक खबरों की ताजा अपडेट के लिए प्रभात खबर से जुड़े रहें। यहां निष्पक्ष समाचार, लाइव रिपोर्टिंग, ग्राउंड रिपोर्ट, फैक्ट चेक के साथ खबरों की विश्वनीयता सुनिश्चित की जाती है। यहां पर प्रभात खबर के 100 से अधिक रिपोर्टर्स, संवाद सूत्र, एक्सपर्ट्स और विषय विशेषज्ञ की खोजपरक रिपोर्टिंग, लेख, फीचर, टिप्पणी भी आपको रियल टाइम में और मुफ़्त मिलती है।
रांची की चुनी हुई और महत्वपूर्ण खबरें भी पढ़ें । रांची मौसम: आज का सटीक और विस्तृत मौसम पूर्वानुमान ( मौसम ) यहां देखें।

होम E-Paper News Snaps News reels
Exit mobile version