आवासीय का होल्डिंग टैक्स देकर कर रहे हैं व्यवसाय तो लगेगा जुर्माना
रांची नगर निगम के उप प्रशासक ने साफ साफ कहा है कि अगर किसी भवन में आवासीय का होल्डिंग टैक्स देकर उसमें व्यवसाय या किरायेदार रखा गया है, तो ऐसे भवनों पर शत-प्रतिशत जुर्माना लगाया जाएगा. बैठक में सहायक प्रशासक चंद्रदीप कुमार, सिटी मैनेजर मृत्युंजय कुमार आदि उपस्थित थे.
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लापरवाही बरतनेवाले टैक्स कलेक्टरों पर होगी कार्रवाई
रांची नगर निगम उप प्रशासक द्वारा बुलायी गयी बैठक में गौतम साहू ने कहा कि जिन टैक्स कलेक्टरों द्वारा बेहतर कार्य किया जा रहा है, वैसे टैक्स कलेक्टरों को प्रोत्साहित किया जायेगा. वहीं जिन टैक्स कलेक्टरों द्वारा कार्य में कोताही बरती जा रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने सभी को निर्देश दिया है कि सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में नियमित रूप से ट्रेड लाइसेंस की जांच करें. जिनके पास भी लाइसेंस नहीं मिलेगा, ऐसे भवनों को चिह्नित कर कार्रवाई करें.
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