Ranchi news : अपार्टमेंट के नक्शे में स्वीकृत कॉमन यूटिलिटी एरिया पर नहीं हो सकता कोई निर्माण
रतन हाइट्स बिल्डिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाइकोर्ट का आदेश बरकरार रखा. सुप्रीम कोर्ट में झारखंड हाइकोर्ट के आदेश को दी गयी थी चुनौती, एसएलपी खारिज.
By Prabhat Khabar News Desk | September 11, 2024 12:33 AM
रांची. अपार्टमेंट के नक्शे में स्वीकृत कॉमन यूटिलिटी का एरिया कॉमन ही रहेगा. एक बार नक्शा स्वीकृत होने के बाद कॉमन एरिया को बाद में संशोधित नहीं किया जा सकता है. झारखंड हाइकोर्ट की एकल पीठ ने उक्त आदेश दिया था, जिसे खंडपीठ ने सही ठहराया था. अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है. मोरहाबादी स्थित 12 मंजिला रतन हाइट्स बिल्डिंग के मामले में दायर स्पेशल लीव पिटीशन (एसएलपी) पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी खारिज कर दिया. साथ ही झारखंड हाइकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा. मामले की सुनवाई जस्टिस अभय एस ओक व जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ में हुई.
झारखंड हाइकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अशोक कुमार वालमजी परमार व अन्य की ओर से एसएलपी दायर किया गया था. प्रार्थियों ने झारखंड हाइकोर्ट के 17 मई 2024 के आदेश को चुनौती दी थी. हाइकोर्ट के तत्कालीन एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को चुनौती देनेवाली जमीन मालिक व बिल्डर की अपील याचिकाओं को खारिज कर दिया था. खंडपीठ ने एकल पीठ के 13 जुलाई 2023 के आदेश को सही ठहराया था. एकल पीठ ने नगर आयुक्त द्वारा संशोधित नक्शा पास किये जाने के आदेश तथा संशोधित नक्शे को रद्द कर दिया था. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी वीकेएस रियलिटी व अन्य की ओर से अलग-अलग अपील याचिका दायर की गयी थी. प्रार्थियों ने एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी थी.
क्या है एकल पीठ का आदेश
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