: राज्यपाल से मिले विद्यार्थी परिषद के सदस्य
जेलों में रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर हाइकोर्ट ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट
रांची . झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य में जेलों की व्यवस्था में सुधार को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार का पक्ष सुना. खंडपीठ ने पक्ष सुनने के बाद राज्य सरकार को जेलों में रिक्त पड़े पदों पर नियुक्ति के मामले में जवाब दायर करने का निर्देश दिया. पूछा कि पद भरने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं. इस संबंध में स्टेटस रिपोर्ट दायर की जाये. मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 12 अगस्त की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि मॉडल जेल मैनुअल पर कैबिनेट की सहमति मिलने के बाद उसे लागू कर दिया गया है. जेलों में रिक्त पदों पर नियुक्ति की जा रही है. एमीकस क्यूरी अधिवक्ता मनोज टंडन ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि जेल सुधार व मॉडल जेल मैनुअल के मामले में झारखंड हाइकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था. कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने जेल मैनुअल को अधिसूचित कर दिया है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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