
RMC: रांची में अब एजेंसियों द्वारा मनमाना पार्किंग वसूलने पर रोक लगेगी. इसे लेकर नगर निगम ने सख्त निर्देश जारी किये हैं. बताया गया कि रांची नगर निगम द्वारा बंदोबस्त किये गये पार्किंग स्थलों पर मनमाना शुल्क वसूली नहीं हो पायेगी. इसके साथ ही संबंधित एजेंसी के कर्मियों को यूनीफॉर्म के साथ आइकार्ड पहनना अनिवार्य होगा.
रद्द हो सकता है लाइसेंस
जानकारी के अनुसार, राजधानी में आये दिन शहर के पार्किंग स्थलों पर मनमाना शुल्क वसूली और आम नागरिकों से बदसलूकी की खबरें सामने आ रही हैं. इसे देखते हुए रांची नगर निगम प्रशासक संदीप सिंह के आदेश पर पार्किंग का काम देख रही एजेंसियों के लिए सख्त निर्देश जारी किये गये हैं. इसके साथ ही कहा गया कि जो एजेंसी निर्देशों का पालन नहीं करेगी, उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है.
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एजेंसी के कर्मचारी करते हैं मनमानी
रांची नगर निगम ने प्रमुख सड़कों के किनारे 31 अधिकृत पार्किंग स्थलों की जिम्मेदारी बंदोबस्ती के जरिये विभिन्न एजेंसियों को सौंपी है. इसके अलावा वाहन की श्रेणी और पार्किंग की अवधि के हिसाब से शुल्क भी तय किये गये हैं. इसके बावजूद एजेंसियों के कर्मचारियों की मनमानी की शिकायतें मिल रही हैं. इस पर संज्ञान लेते हुए नगर निगम प्रशासक ने संबंधित एजेंसियों के लिए सख्त आदेश जारी किये हैं.
आदेश में कहा गया…
इस आदेश में कहा गया है कि पार्किंग स्थल पर संबंधित एजेंसी को दो दिनों में स्पष्ट सूचना पट्ट लगाना होगा. सूचना पट्ट पर पार्किंग स्थल का नाम, संवेदक का नाम और मोबाइल नंवर, पार्किंग क्षेत्र की प्रारंभ और समाप्ति सीमा अंकित होनी चाहिए. इसके अलावा इस पर वाहनों की श्रेणी के हिसाब से शुल्क और अवधि का भी उल्लेख करना है. वहीं, हर एजेंसी अपने कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से पहचान पत्र जारी करें. ड्यूटी के दौरान कर्मचारी को अपनी वर्दी और पहचान पत्र पहनना जरूरी होगा.
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कितनी होगा पार्किंग शुल्क
इस दौरान निगम ने वाहनों के पार्किंग शुल्क भी निर्धारित कर दिया है. इसमें दो पहिया वाहन को तीन घंटे के लिए 10 रुपये और चार पहिया वाहन को तीन घंटे पार्किंग के लिए 30 रुपये प्रति तीन घंटे देने होंगे. जबकि 10 मिनट के लिए पड़ाव निःशुल्क रहेगा.
ये दिये निर्देश
इसके साथ ही रांची नगर निगम ने निर्देश दिये हैं कि कोई भी एजेंसी निर्धारित क्षेत्र के बाहर या उसके आसपास की सड़क या चौराहों पर वाहनों की पार्किंग नहीं करायेगी. हर वाहन चालक को पार्किंग शुल्क के बदले पार्किंग स्लिप दी जायेगी, जिसमें शुल्क, तारीख और समय अंकित होगा. इसके अलावा वाहन चालकों से अतिरिक्त और अनधिकृत शुल्क नहीं लेना है. आदेश के उल्लंघन पर लाइसेंस रद्द हो जायेगी.
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