रांची . सड़क पर खुलेआम पिस्टल लहराने और उपद्रव करने के मामले में जेल में बंद शेख अफरोज उर्फ पुट्टी और आसिफ सिद्दीकी को अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया. अपर न्याययुक्त संजीव झा की अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी. मामला 15 मार्च 2025 का है, जब खादगढ़ा बस स्टैंड के पास बाइक सवार तीन युवक पिस्टल लहराते हुए और गाली-गलौज करते हुए कोकर की ओर जा रहे थे. इसे देख लोगों में दहशत फैल गयी थी. सूचना मिलने पर पुलिस ने उनका पीछा किया. पुलिस को देख युवक बासुदेव नगर स्थित एक खंडहर में छिप गये थे. पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर तीन युवकों शेख अफरोज उर्फ पुट्टी, मो अशफाक अंसारी और आसिफ सिद्दीकी को धर-दबोचा, जबकि एक अन्य युवक मौके से फरार हो गया. तलाशी लेने पर पुलिस ने आरोपियों के पास से एक देशी पिस्टल, दो कारतूस और एक चोरी की बाइक बरामद किये गये थे. मामले में चौथा आरोपी अभी भी फरार है.
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